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Noida News: पत्नी, सास-ससुर व देवर पर शादी के नाम पर साजिश का आरोप
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पत्नी, सास-ससुर व देवर पर शादी के नाम पर साजिश का आरोप
लाखों के जेवर व सामान लेकर मायके जाने और धमकी देने का मामला
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र में शादी के कुछ ही महीने बाद रिश्तों में आई दरार पुलिस और अदालत तक पहुंच गई। पति की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने पत्नी समेत उसके परिवार के चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
बीटा-2 क्षेत्र की एक सोसाइटी में रहने वाले अर्जुन ने बताया कि उनका विवाह 29 अप्रैल 2025 को जालौन निवासी दीक्षा के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह बिना किसी दहेज की मांग के संपन्न हुआ और पत्नी को घर लाया गया। शुरुआती दिनों से ही पत्नी का व्यवहार परिवार के प्रति सामान्य नहीं था। वह परिवार के सदस्यों से बातचीत करने से बचती थी और अधिकतर समय अकेले रहती थी। इस संबंध में जब उसके परिजनों से बात की गई तो उन्होंने समय के साथ सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिलाया। शादी के कुछ दिन बाद पत्नी को मायके भेजा गया। बाद में ससुराल पक्ष ने परीक्षा का हवाला देकर उसकी विदाई टाल दी। जुलाई और अगस्त 2025 में भी अलग-अलग बहाने बनाकर उसे मायके में ही रखा गया। 8 अगस्त 2025 को पत्नी अपने साथ विवाह में मिले जेवर, कपड़े और अन्य कीमती सामान लेकर चली गई, जिसकी कीमत 70 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। इसके बाद उसने पति से बातचीत बंद कर दी और मोबाइल व अन्य माध्यमों से भी संपर्क नहीं रखा। जब शिकायतकर्ता ने पत्नी और उसके परिजनों से सामान लौटाने और वैवाहिक जीवन सामान्य करने का प्रयास किया तो उन्होंने सहयोग नहीं किया। उल्टे झूठे मुकदमे में फंसाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। उसे आशंका है कि शुरू से ही सुनियोजित तरीके से शादी कर उसके परिवार से कीमती सामान हड़पने की साजिश रची गई थी। पुलिस ने मामले में पत्नी दीक्षा, उसके पिता बृजेंद्र सिंह, भाई अर्जुन प्रताप सिंह और मां भावना सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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लाखों के जेवर व सामान लेकर मायके जाने और धमकी देने का मामला
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र में शादी के कुछ ही महीने बाद रिश्तों में आई दरार पुलिस और अदालत तक पहुंच गई। पति की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने पत्नी समेत उसके परिवार के चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
बीटा-2 क्षेत्र की एक सोसाइटी में रहने वाले अर्जुन ने बताया कि उनका विवाह 29 अप्रैल 2025 को जालौन निवासी दीक्षा के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह बिना किसी दहेज की मांग के संपन्न हुआ और पत्नी को घर लाया गया। शुरुआती दिनों से ही पत्नी का व्यवहार परिवार के प्रति सामान्य नहीं था। वह परिवार के सदस्यों से बातचीत करने से बचती थी और अधिकतर समय अकेले रहती थी। इस संबंध में जब उसके परिजनों से बात की गई तो उन्होंने समय के साथ सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिलाया। शादी के कुछ दिन बाद पत्नी को मायके भेजा गया। बाद में ससुराल पक्ष ने परीक्षा का हवाला देकर उसकी विदाई टाल दी। जुलाई और अगस्त 2025 में भी अलग-अलग बहाने बनाकर उसे मायके में ही रखा गया। 8 अगस्त 2025 को पत्नी अपने साथ विवाह में मिले जेवर, कपड़े और अन्य कीमती सामान लेकर चली गई, जिसकी कीमत 70 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। इसके बाद उसने पति से बातचीत बंद कर दी और मोबाइल व अन्य माध्यमों से भी संपर्क नहीं रखा। जब शिकायतकर्ता ने पत्नी और उसके परिजनों से सामान लौटाने और वैवाहिक जीवन सामान्य करने का प्रयास किया तो उन्होंने सहयोग नहीं किया। उल्टे झूठे मुकदमे में फंसाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। उसे आशंका है कि शुरू से ही सुनियोजित तरीके से शादी कर उसके परिवार से कीमती सामान हड़पने की साजिश रची गई थी। पुलिस ने मामले में पत्नी दीक्षा, उसके पिता बृजेंद्र सिंह, भाई अर्जुन प्रताप सिंह और मां भावना सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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