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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Nuh News ›   Accused of defaming a woman on Instagram denied bail by court.

Nuh News: इंस्टाग्राम पर महिला को बदनाम करने के आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 08:08 PM IST
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-शिकायतकर्ता को सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के आरोप को गंभीरता से लिया जाना चाहिए : कोर्ट
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अमर उजाला ब्यूरो

पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक महिला का कथित तौर पर पीछा करने और इंस्टाग्राम पर उसके बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज की है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की पोस्ट महिला और उसके परिवार को गंभीर मानसिक परेशानी दे सकती हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ट्विंकल वाधवा ने करावल नगर थाने में दर्ज मामले में आरोपी चरण सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता को सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के आरोप को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी ने इंस्टाग्राम पर ऐसी तस्वीरें और पोस्ट डालीं, जिनसे वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी शिकायतकर्ता से शादी हुई है। आरोप है कि इन पोस्ट में महिला के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें भी लिखी गईं।
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