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एक और 'लव जिहाद': साहिल ने खुद को बताया हिंदू, मजहब छिपाकर की शादी; गांव में धर्मांतरण की कोशिश पर खुला राज
अमर उजाला नेटवर्क, नूंह
Published by: अनुज कुमार
Updated Wed, 01 Apr 2026 08:43 PM IST
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सार
नूंह में एक महिला के साथ दुष्कर्म, मारपीट और जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने साहिल पुत्र समेत तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
नूंह में लव जिहाद
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नूंह जिले के शहर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म, मारपीट और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वह सिलीगुडी पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और वर्तमान में दिल्ली के मॉडल टाउन में किराए पर रहती है तथा एक कंपनी में रोगी देखभाल (पेशेंट केयर) का काम करती है। उसके पति ने कई वर्ष पूर्व उसे त्याग दिया था। करीब चार करीब पांच वर्ष पूर्व उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से पलवल जिले के डूंगरपुर गांव निवासी साहिल पुत्र असलम से हुई।
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आरोप है साहिल ने खुद को हिंदू व अविवाहित बताया। कुछ माह दोनों की आपस में बातचीत होती रही और साहिल ने उससे प्यार का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रखा। वह उसके झांसे में आ गई और साहिल उसे लेकर नूंह की मदीना कालोनी, वार्ड-3 में लेकर आ गया और वहां हिंदू रिवाज से उसकी मांग भर दी। दोनों साथ रहने लगे, इस दौरान साहिल ने उसकी नग्न तस्वीर व वीडियो बनाकर अपने पास रख ली।
साहिल इसके बाद उसे अपने साथ अपने गांव डूंगरपूर लेकर गया, जहां पता चला कि वह मुस्लिम है तथा शादीशुदा है। वहां पर साहिल के पिता असलम, भाई राहुल व साहिल की मां तथा कुछ अन्य लोगों ने जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया। मना करने पर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित किया गया तथा अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करीब दो लाख रुपये ऐंठ लिए।
इस दौरान आरोपियों ने उसे गाय का मांस खिलाने का भी प्रयास किया। ईद से कुछ दिन पहले साहिल ने उसके पास फोन किया और अपने साथ गांव चलकर इस्लाम धर्म कबूलने, गाय का मांस खाने के लिए कहने लगा। पीड़िता ने इन सब से परेशान होकर पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर नूंह शहर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ हरियाणा अवैध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज किया है।
एक सप्ताह में दो केस
एक सप्ताह के भीतर ही इस प्रकार के दो मामले सामने आने से सनसनी फैल गई है। पहला केस फिरोजपुर झिरका शहर थाने में 28 मार्च को दर्ज हुआ तथा दूसरा केस नूंह शहर थाने में 31 मार्च को दर्ज हुआ है। पहले केस में जहां आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, वहीं दूसरे मामले में अभी पुलिस के हाथ खाली है।
दोनों मामलों में अनेक समानताएं
दोनों मामलों में पीड़िता नर्सिंग व्यवसाय से जुड़ी है तथा शादीशुदा होकर पतियों द्वारा त्यागी हुई है। पीड़िताओं को पहले पहचान छिपाकर प्यार के जाल में फंसाया गया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाई। इन वीडियो के आधार पर दोनों पीड़िताओं से लाखों रुपये ऐंठे गए तथा पहचान जाहिर होने के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। इस प्रकार के मामले लगातार सामने आने से एक बार जिला चर्चाओं में आ गया है।