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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Property tax defaulters get major relief, 100% interest waiver till June 30, 2026

Delhi NCR News: संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत, 30 जून 2026 तक ब्याज में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2026 05:42 PM IST
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हरियाणा सरकार ने जारी की अधिसूचना, एमसीजी क्षेत्र में लंबित संपत्ति कर भुगतान को लेकर दी राहत
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकायों पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। यह निर्णय प्रदेश के शहरी निकायों में लंबित कर वसूली को बढ़ावा देने तथा नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।

इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन संपत्ति कर बकायेदारों द्वारा 30 जून 2026 तक अपना बकाया कर जमा करवा दिया जाएगा तथा पोर्टल पर अपनी संपत्ति को स्व-प्रमाणित किया जाएगा, उन्हें ब्याज में छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से एमसीजी क्षेत्र के हजारों संपत्ति करदाताओं को राहत मिलेगी। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि इस पहल से नागरिकों को अपने लंबित संपत्ति कर का निपटान करने का बेहतर अवसर मिलेगा, वहीं नगर निकायों के राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना संपत्ति कर जमा करवाएं तथा ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी संपत्ति का सत्यापन एवं स्व-प्रमाणीकरण अवश्य करें, ताकि सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त किया जा सके। यह निर्णय नागरिकों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
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