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IRS Daughter Murder Case: कोर्ट ने चार्जशीट पर लिया संज्ञान, दिए सख्त निर्देश; कातिल राहुल की हिरासत बढ़ी

Sat, 18 Jul 2026 05:10 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 18 Jul 2026 05:10 PM IST
सार

राजधानी दिल्ली में साकेत कोर्ट ने आईआरएस की बेटी से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। अदालत ने आरोपी की न्यायिक हिरासत अगली सुनवाई तक बढ़ा दी गई है और बचाव पक्ष को आरोप पत्र जांचने के लिए दो सप्ताह का समय मिला है। 

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Saket Court has taken cognizance of charge sheet filed by police murder case IRS officer daughter
आईआरएस अधिकारी की बेटी से दुष्कर्म-हत्या मामला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

साकेत कोर्ट ने वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीणा के खिलाफ पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपिका ठाकरन ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस को निर्देश दिया कि मामले से जुड़े सभी वीडियो साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही, उनकी जानकारी बचाव पक्ष को भी उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने दस्तावेजों की जांच के लिए मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त तय की है। अदालत ने आरोपी की न्यायिक हिरासत भी अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है।
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Saket Court has taken cognizance of charge sheet filed by police murder case IRS officer daughter
Delhi IRS Officer Daughter Murder case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

कुछ रिपोर्ट्स का अभी इंतजार
न्यायाधीश ने आरोपी की ओर से नियुक्त लीगल एड डिफेंस काउंसिल सायंतनी साहू को चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेजों की कॉपी दे दी है। इन दस्तावेजों की जांच करने के लिए अदालत ने बचाव पक्ष को दो सप्ताह का समय दिया है। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि मामले की कुछ फॉरेंसिक और अन्य जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी हैं। ये रिपोर्ट बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ अदालत में दाखिल की जाएंगी। 

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आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या - फोटो : अमर उजाला

जांच अधिकारी से मांगा आवेदन
उन्होंने यह भी कहा कि मृतका की तस्वीरें बचाव पक्ष को नहीं दी जा सकतीं। इस पर अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह एक आवेदन दाखिल कर बताए कि कौन-कौन से दस्तावेज बचाव पक्ष को दिए जा सकते हैं और किन दस्तावेजों को देने पर रोक है।

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Saket Court has taken cognizance of charge sheet filed by police murder case IRS officer daughter
आईआरएस अधिकारी की बेटी का हैवानियत के बाद कत्ल, जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : अमर उजाला

चार्जशीट लीक न होने के निर्देश
शिकायतकर्ता के वकील शुभम सिंघल की मांग पर अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि चार्जशीट की जानकारी किसी भी तरह सार्वजनिक या लीक न हो। यह मामला दक्षिण-पूर्व दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद बृहस्पतिवार को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। 

पीड़िता आईआईटी से स्नातक थी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 22 अप्रैल की सुबह उसके माता-पिता ने उसे ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित अपने घर में मृत पाया था। पुलिस के अनुसार, 23 वर्षीय राहुल मीना पहले पीड़िता के घर में काम करता था, लेकिन फरवरी में कथित वित्तीय गड़बड़ी के कारण उसे नौकरी से हटा दिया गया था।

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आईआरएस अधिकारी की बेटी का हैवानियत के बाद कत्ल, जांच के लिए पहुंचे अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

चार्जशीट न खोले कई राज
चार्जशीट के अनुसार, घटनास्थल से मिले फिंगरप्रिंट, हथेली और अंगूठे के निशान आरोपी से मेल खाते हैं। वहीं. डीएनए जांच में भी घटनास्थल से मिले जैविक नमूनों का डीएनए आरोपी से मेल खाने की पुष्टि हुई है। जांच में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) के विशेषज्ञों की मदद ली गई। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में आरोपी को सुबह करीब 6:30 बजे आवासीय परिसर में प्रवेश करते और करीब 7:20 बजे बाहर निकलते हुए देखा गया।

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