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Delhi NCR News: जांच-डिजिटल टूल्स-आईटीसी की बारीकियां सीखेंगे कर अधिकारी
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जीएसटी अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण शुरू, सीएम बोलीं- प्रशासन बनेगा पारदर्शी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। कर प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने जीएसटी अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण शुरू किया है। 15 से 26 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अधिकारी जांच-डिजिटल टूल्स-आईटीसी की बारीकियां सीखेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि कर प्रशासन तकनीक, कानून, जांच और जनसेवा का समन्वित तंत्र है। इस प्रशिक्षण से प्रशासन और अधिक पारदर्शी बनेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर ट्रेड एंड टैक्स विभाग ने जीएसटी प्रशासन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए दो सप्ताह का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का कर प्रशासन केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं रहा। यह तकनीक, कानून, जांच और जनसेवा का समन्वित तंत्र बन चुका है। इसलिए अधिकारियों का नियमित क्षमता निर्माण जरूरी है। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) के सहयोग से 15 जून से 26 जून तक चलेगा। प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन तीन सत्र होंगे। सीएम ने कहा कि नव नियुक्त सहायक आयुक्त, जीएसटी अधिकारी और निरीक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। विभाग के मास्टर ट्रेनर भी भाग लेंगे जो भविष्य में संसाधन व्यक्ति बनेंगे। इस प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे दिल्ली का जीएसटी प्रशासन अधिक दक्ष, तकनीक-सक्षम और परिणामोन्मुख बनेगा, और करदाताओं को बेहतर सेवा मिलेगी।
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जीएसटी के मूल सिद्धांत, कराधान, मूल्यांकन पर होगी चर्चा
प्रशिक्षण में जीएसटी के मूल सिद्धांत, कराधान, आपूर्ति का समय-स्थान, मूल्यांकन, वस्तु-सेवा वर्गीकरण, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, रिफंड, रिटर्न, ई-वे बिल, ऑडिट जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही जीएसटी नेटवर्क पर रिटर्न फाइलिंग, पंजीकरण, बैक ऑफिस संचालन और शिकायत निवारण की व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी।
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जांच और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण
आधुनिक कर प्रशासन में जांच की भूमिका को देखते हुए अधिकारियों को खुफिया जानकारी जुटाने, पूछताछ, निरीक्षण, तलाशी, जब्ती और डिजिटल जांच उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण भी मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान भी समझाए जाएंगे। शो कॉज नोटिस, अपील, एडवांस रूलिंग जैसी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी।
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। कर प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने जीएसटी अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण शुरू किया है। 15 से 26 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अधिकारी जांच-डिजिटल टूल्स-आईटीसी की बारीकियां सीखेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि कर प्रशासन तकनीक, कानून, जांच और जनसेवा का समन्वित तंत्र है। इस प्रशिक्षण से प्रशासन और अधिक पारदर्शी बनेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर ट्रेड एंड टैक्स विभाग ने जीएसटी प्रशासन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए दो सप्ताह का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का कर प्रशासन केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं रहा। यह तकनीक, कानून, जांच और जनसेवा का समन्वित तंत्र बन चुका है। इसलिए अधिकारियों का नियमित क्षमता निर्माण जरूरी है। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) के सहयोग से 15 जून से 26 जून तक चलेगा। प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन तीन सत्र होंगे। सीएम ने कहा कि नव नियुक्त सहायक आयुक्त, जीएसटी अधिकारी और निरीक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। विभाग के मास्टर ट्रेनर भी भाग लेंगे जो भविष्य में संसाधन व्यक्ति बनेंगे। इस प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे दिल्ली का जीएसटी प्रशासन अधिक दक्ष, तकनीक-सक्षम और परिणामोन्मुख बनेगा, और करदाताओं को बेहतर सेवा मिलेगी।
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जीएसटी के मूल सिद्धांत, कराधान, मूल्यांकन पर होगी चर्चा
प्रशिक्षण में जीएसटी के मूल सिद्धांत, कराधान, आपूर्ति का समय-स्थान, मूल्यांकन, वस्तु-सेवा वर्गीकरण, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, रिफंड, रिटर्न, ई-वे बिल, ऑडिट जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही जीएसटी नेटवर्क पर रिटर्न फाइलिंग, पंजीकरण, बैक ऑफिस संचालन और शिकायत निवारण की व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी।
जांच और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण
आधुनिक कर प्रशासन में जांच की भूमिका को देखते हुए अधिकारियों को खुफिया जानकारी जुटाने, पूछताछ, निरीक्षण, तलाशी, जब्ती और डिजिटल जांच उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण भी मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान भी समझाए जाएंगे। शो कॉज नोटिस, अपील, एडवांस रूलिंग जैसी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी।