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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The Delhi High Court refused to grant immediate relief to the Central Secretariat Club

Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब को तत्काल राहत देने से इन्कार किया

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 06:02 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। क्लब ने जुलाई में जारी मान्यता रद्द करने के आदेश और बेदखली सूचना को चुनौती दी है। हालांकि, अदालत ने क्लब को तत्काल राहत या अंतरिम स्थगन आदेश देने से इन्कार कर दिया।
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न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय ने तीन मार्च को क्लब को आवंटित भूमि का आवंटन रद्द कर दिया था।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 14 जुलाई को क्लब की मान्यता रद्द कर दी थी। आदेश में नियमों के लगातार उल्लंघन का हवाला दिया गया। इसमें अवांछनीय, अवैध और अनुचित गतिविधियों के प्रथम दृष्टया सबूत का भी जिक्र था। क्लब पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सार्थक सदस्यता बनाए रखने में विफल रहने का आरोप है। इसके बाद 17 जुलाई को संपदा निदेशालय ने बेदखली सूचना जारी कर क्लब को संपत्ति तुरंत खाली करने का निर्देश दिया था।
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