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Turkman Gate Violence: पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, इस मामले में अब तक 20 हो चुके हैं गिरफ्तार

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 15 Jan 2026 04:55 AM IST
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Turkman Gate Violence: Bail plea of five accused rejected
demo - फोटो : Adobe Stock
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दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी और हिंसा के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने पांच आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट सायशा चड्ढा ने मंगलवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई की थी और बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए तथा जांच अभी प्रारंभिक चरण में होने के कारण जमानत देना उचित नहीं है। 

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आरोपी जिनकी जमानत अर्जियां खारिज हुईं, उनमें आरिब, काशिफ, कैफ, अदनान और समीर शामिल हैं। यह घटना अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई थी, जब भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आरोपियों के वकीलों ने दलील दी थी कि आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वे एक-दूसरे को नहीं जानते थे और उन्हें केवल निवारक प्रभाव के लिए गिरफ्तार किया है। 
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हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए पुलिस की जांच को प्राथमिकता दी। पुलिस ने मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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