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Delhi NCR News: बिना हेल्थ लाइसेंस चल रहे दो प्रतिष्ठान सील
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। एमसीडी ने पश्चिमी क्षेत्र में बिना स्वास्थ्य लाइसेंस संचालित दो वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। यह कार्रवाई विशेष अभियान के तहत शिवाजी एन्क्लेव और राजा गार्डन इलाके में की गई।
एमसीडी के अनुसार, मैसर्स बार्बीक्यू कंपनी (खाद्य प्रतिष्ठान) और गुड लाइफ हेल्थ क्लब (जिम) बिना वैध हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे थे। नियमित निरीक्षण के दौरान इन प्रतिष्ठानों में कई अनियमितताएं पाई गईं। जांच में सामने आया कि यह संस्थान न केवल निगम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे, बल्कि स्वच्छता और सुरक्षा के निर्धारित मानकों पर भी खरे नहीं उतर रहे थे।
पश्चिम क्षेत्र की उप स्वास्थ्य अधिकारी कनिका सिंह ने बताया कि संबंधित संचालकों को पहले भी लाइसेंस लेने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। एमसीडी ने इन गंभीर उल्लंघनों को देखते हुए दोनों प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि बिना हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के खाद्य या फिटनेस सेंटर चलाना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे जनस्वास्थ्य को भी खतरा होता है।
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नई दिल्ली। एमसीडी ने पश्चिमी क्षेत्र में बिना स्वास्थ्य लाइसेंस संचालित दो वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। यह कार्रवाई विशेष अभियान के तहत शिवाजी एन्क्लेव और राजा गार्डन इलाके में की गई।
एमसीडी के अनुसार, मैसर्स बार्बीक्यू कंपनी (खाद्य प्रतिष्ठान) और गुड लाइफ हेल्थ क्लब (जिम) बिना वैध हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे थे। नियमित निरीक्षण के दौरान इन प्रतिष्ठानों में कई अनियमितताएं पाई गईं। जांच में सामने आया कि यह संस्थान न केवल निगम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे, बल्कि स्वच्छता और सुरक्षा के निर्धारित मानकों पर भी खरे नहीं उतर रहे थे।
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पश्चिम क्षेत्र की उप स्वास्थ्य अधिकारी कनिका सिंह ने बताया कि संबंधित संचालकों को पहले भी लाइसेंस लेने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। एमसीडी ने इन गंभीर उल्लंघनों को देखते हुए दोनों प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि बिना हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के खाद्य या फिटनेस सेंटर चलाना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे जनस्वास्थ्य को भी खतरा होता है।