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Delhi: दिल्ली दंगों से जुड़े दो आरोपी बरी, कोर्ट की टिप्पणी- एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि उचित नहीं

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 16 Dec 2025 02:16 AM IST
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सार

कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीन सिंह ने मोहम्मद फारूक और मोहम्मद शादाब को सभी आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।

Two accused acquitted in Delhi riots case court observes that conviction based solely on one testimony is not
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार

कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीन सिंह ने मोहम्मद फारूक और मोहम्मद शादाब को आगजनी, चोरी, तोड़फोड़ और दंगे संबंधी सभी आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।

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यह मामला 25 फरवरी 2020 को चांग बांग क्षेत्र में हुई कथित तोड़फोड़ और आगजनी से जुड़ा है। दयालपुर थाने में 1 मार्च 2020 को दर्ज एफआईआर के अनुसार, आरोपियों पर दंगा करना, गैरकानूनी जमावड़ा लगाना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और चोरी के आरोप लगाए गए थे। अदालत ने अपने फैसले में अभियोजन के मुख्य गवाह सहायक उप-निरीक्षक सुनील की गवाही पर गंभीर संदेह जताया। कोर्ट ने कहा कि केवल उनकी एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि करना उचित नहीं होगा। 

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