Delhi: दिल्ली दंगों से जुड़े दो आरोपी बरी, कोर्ट की टिप्पणी- एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि उचित नहीं
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Digvijay Singh
Updated Tue, 16 Dec 2025 02:16 AM IST
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सार
कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीन सिंह ने मोहम्मद फारूक और मोहम्मद शादाब को सभी आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।
सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।