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बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रीति जिंटा के डीपफेक और मॉर्फ्ड फोटो मामले पर लिया ये एक्शन, जानें मामला

Thu, 09 Jul 2026 08:51 AM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 09 Jul 2026 08:51 AM IST
सार

Preity Zinta: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने हाल ही में अपनी एआई से बनीं डीपफेक तस्वीरों और मॉर्फ्ड कंटेंट के खिलाफ अदालत का रुख किया था। अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जानिए क्या है पूरा मामला। 

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Bombay High Court Orders Removal Of Deepfake And Morphed Photos Of Preity Zinta
प्रीति जिंटा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दरअसल, बीते दिनों प्रीति जिंटा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कई सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनी डीपफेक इमेज और मॉर्फ्ड कंटेंट हटाने की मांग की थी। अब इस मामले पर कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। 

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कोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इंटरनेट पर मौजूद उनके सभी डीपफेक वीडियो, मॉर्फ्ड तस्वीरें और फर्जी कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह का कंटेंट किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।

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कोर्ट ने क्या कहा?
बुधवार को जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी सख्त चेतावनी दी और कहा कि उन्हें ऐसे मामलों में अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कोर्ट ने कहा, अगर प्लेटफॉर्म्स समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो वे भी नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार होंगे।

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कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से सभी फर्जी और बिना अनुमति के बनाए गए वीडियो और तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया।

Bombay High Court Orders Removal Of Deepfake And Morphed Photos Of Preity Zinta
प्रीति जिंटा - फोटो : इंस्टाग्राम@realpz

प्रीति जिंटा ने क्यों किया था केस?
प्रीति जिंटा ने अपनी पहचान और अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके वकील ने बताया कि करीब 275 वेबसाइट्स पर उनके नाम से AI से बनाए गए नकली वीडियो और तस्वीरें मौजूद थीं।

इनमें उनकी शक्ल और अंदाज का गलत इस्तेमाल किया गया था, जिससे उनकी इमेज और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता था।

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कोर्ट ने क्या माना?
कोर्ट ने माना कि प्रीति जिंटा पिछले 25 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और उन्होंने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। ऐसे में उनकी इमेज का गलत इस्तेमाल उनके पर्सनैलिटी राइट्स, पब्लिसिटी राइट्स और मॉरल राइट्स का उल्लंघन है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) से भी जुड़ा हुआ है।

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'बंटवारा' में प्रीति जिंटा - फोटो : इंस्टाग्राम
जल्द होगी प्रीति की फिल्मों में वापसी
काम की बात करें तो प्रीति जिंटा जल्द ही फिल्म ‘बटवारा 1947’ से बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल नजर आएंगे। फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी।
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