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कोर्ट ने स्वीकारी कार्तिक आर्यन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग, कही ये बात; एक्टर को मिलेगी राहत?

Wed, 15 Apr 2026 08:52 PM IST
Aradhya Tripathi एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Aradhya Tripathi Updated Wed, 15 Apr 2026 08:52 PM IST
सार

Kartik Aaryan Personality Rights: कई बॉलीवुड सेलेब्स के बाद अब कार्तिक आर्यन ने भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है। जानिए इस मामले में कोर्ट ने अभी क्या कुछ कहा…

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Bombay High Court To Order Takedown Of Content Infringing Personality Rights Of Kartik Aaryan
कार्तिक आर्यन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऐश्वर्या राय और करण जौहर जैसी तमाम हस्तियों के बाद, अब कार्तिक आर्यन ने भी पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां अब एक्टर के हित में कोर्ट ने बात कही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने संकेत दिया कि वह कार्तिक आर्यन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाली ऑनलाइन सामग्री को हटाने का निर्देश देगा। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके नाम और इमेज का अनअथराइज्ड कमर्शियल इस्तेमाल भी शामिल है। न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख ने कहा कि वह इस संबंध में उचित आदेश पारित करेंगी।

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बिना इजाजत के हो रहा कार्तिक के नाम व फोटो का इस्तेमाल
बार एंड बेंच के अनुसार, कोर्ट ने यह टिप्पणी कार्तिक आर्यन के वकील बीरेंद्र सराफ द्वारा अदालत में कथित दुरुपयोग के कई मामलों को पेश करने के बाद आई है। वकील ने बताया कि कुछ सामग्री न केवल आपत्तिजनक थी, बल्कि इसमें व्यावसायिक शोषण भी शामिल था, जैसे कि अभिनेता की पहचान का उपयोग करके सामान बेचना।

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कार्तिक आर्यन के वकील ने कहा कि मैं वही आदेश चाहता हूं जिस पर जज साहिबा ने पहले विचार किया था कि मेरे द्वारा उन्हें सूचित किए जाने पर वे इसे हटा दें। मैं नहीं चाहता कि वे स्वतः संज्ञान लेकर जांच करें या कुछ और। मुझे जो भी जानकारी मिलेगी, मैं उन्हें सूचित करता रहूंगा और वे इसे हटा सकते हैं।
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वह एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, उनके नाम का ट्रेडमार्क भी है। कुछ तस्वीरों का इस्तेमाल सामान बेचने के लिए किया जा रहा है। एआई से बनाए गए वीडियो भी हैं। इनमें से कुछ बेहद आपत्तिजनक हैं और उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

Bombay High Court To Order Takedown Of Content Infringing Personality Rights Of Kartik Aaryan
कार्तिक आर्यन - फोटो : इंस्टाग्राम@kartikaaryan
कई भारतीय और इंटरनेशनल ई-कॉमर्स कंपनियों पर ठोका दावा
इन दलीलों पर ध्यान देते हुए न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख ने कहा कि वह कार्तिक आर्यन के पक्ष में उचित आदेश पारित करेंगी। अपने मुकदमे में कार्तिक आर्यन ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ-साथ अज्ञात जॉन डो संस्थाओं का नाम लिया है।

एक्टर ने इन पर ऑनलाइन उनकी छवि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। याचिका में दावा किया गया है कि विज्ञापनों, उत्पादों और अन्य डिजिटल प्रारूपों में उनकी सहमति के बिना उनके नाम, रूप और छवि का उपयोग किया गया है। जिससे उनके प्रचार और निजता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

अभिनेता ने उनकी तस्वीरों, वीडियो, आवाज या किसी भी अन्य पहचान योग्य विशेषताओं का कमर्शियल उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से रोकने की मांग की है। इसमें एआई और डीपफेक तकनीकों के जरिए तैयार की गई सामग्री भी शामिल है।

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