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Abhishek Bachchan: बिना अनुमति नहीं कर पाएंगे अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व प्रतीकों का उपयोग, हाईकोर्ट का फैसला

Fri, 12 Sep 2025 01:28 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Fri, 12 Sep 2025 01:28 PM IST
सार

Abhishek Bachchan: बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता अभिषेक बच्चन ने पब्लिसिटी और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अभिषेक बच्चन की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया है।

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Delhi High Court protects Abhishek Bachchan personality rights bars websites from illegally using name images
अभिषेक बच्चन - फोटो : इंस्टाग्राम@bachchan

विस्तार

अभिनेता अभिषेक बच्चन की आवाज, नाम, तस्वीरों एवं वीडियो आदि का अवैध इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता के व्यक्तित्व प्रतीकों के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई है। बता दें कि हाल ही में अभिषेक बच्चन ने अपने पब्लिसिटी और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। 

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दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को उनके नाम या तस्वीरों के अवैध रूप से व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग करने से रोका है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि बच्चन के व्यक्तित्व प्रतीकों, जिनमें उनका नाम, तस्वीरें और हस्ताक्षर शामिल हैं, का दुरुपयोग प्रतिवादी वेबसाइटों और प्लेटफार्मों द्वारा उनकी इजाजत के बिना, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके किया जा रहा है।

'अभिनेता की साख और प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है असर'
न्यायमूर्ति तेजस करिया ने 10 सितंबर को पारित आदेश में कहा, 'ये विशेषताएं वादी के पेशेवर कार्य और करियर के दौरान उनके संबंधों से जुड़ी हैं। इनके अनधिकृत उपयोग से अभिनेता की साख और प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है'। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने 10 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। यह आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। 

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ऐश्वर्या राय ने भी किया था हाईकोर्ट का रुख
अदालत ने यह अंतरिम आदेश अभिषेक बच्चन की याचिका पर पारित किया, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को उनके नाम, तस्वीरों और एआई-जेनरेटिड अनुचित और आपत्तिजनक कंटेंट का अवैध रूप से उपयोग करने से रोकने की मांग की थी। अभिषेक बच्चन के अलावा उनकी पत्नी व अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने भी व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम, तस्वीर, आवाज या किसी भी तरह के एआई-जनरेटेड कंटेंट के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है।

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