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जिया खान केस: अब सीबीआई कोर्ट करेगी केस की सुनवाई, आठ साल से लंबित था मामला

Fri, 30 Jul 2021 05:05 PM IST
विजयाश्री गौर एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: विजयाश्री गौर Updated Fri, 30 Jul 2021 05:05 PM IST
सार

  • जिया खान मामले में कोर्ट 8 साल बाद फिर करेगी सुनवाई
  • सूरज पंचोली पर चल रहे मुकदमे को विशेष अदालत में किया जाएगा स्थानंतरित
  • जिया खान के कथित ब्वॉयफ्रेंड हैं सूरज पंचोली

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Jiah khan death case cbi court will now hear case pending for 8 years
जिया खान और सूरज पंचोली - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

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बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री जिया खान मामले में अब सीबीआई कोर्ट 8 साल से लंबित केस की सुनवाई करेगी। सत्र अदालत जो जिया खान के कथित ब्वॉयफ्रेंड और केस के आरोपी सूरज पंचोली पर अभिनेत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चला रही थी, ने कहा है कि मुकदमे को सीबीआई की एक विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

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बॉलीवुड में कुछ बड़ा बनने का सपना लेकर आईं जिया खान महज 25 साल की थीं जब उनका निधन हो गया। वो 3 जून को अपने मुंबई वाले फ्लैट में मृत पाई गई थीं। उनके निधन के बाद से उनकी मां ने कहा था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने इसके लिए जिया खान के कथित ब्वॉयफ्रेंड और अभिनेता सूरज पंचोली को आरोपी बताया था। बता दें कि उनके निधन की जांच मुंबई पुलिस और केंद्रीय ब्यूरो द्वारा की गई थी लेकिन साल 2019 में शुरू हुआ या मुकदमा ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था। वहीं अब 8 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने इस लंबित केस की सुनवाई करने का फैसला किया है।



वहीं सूरज पंचोली के अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने इस पर बात करते हुए कहा कि, 'सत्र न्यायालय द्वारा मामले को सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने के आदेश का मेरे मुवक्किल सूरज पंचोली स्वागत करते हैं। हम शुरुआत से ही आवदेन कर रहे हैं कि केस जल्दी से आगे बढ़े और छह महीने के अंदर ही इस पर फैसला हो जाए। हमारे आवेदन को स्वीकर कर लिया गया लेकिन इसके बाद भी मुकदमे में देरी हुई'।

आगे प्रशांत पाटिल ने कहा कि अगले दिन वो सीबीआई कोर्ट के समक्ष आवेदन करेंगे कि इस ट्रायल को दिन-प्रतिदिन के आधार पर कर दिया जाए। बता दें कि जिया खान के निधन के बाद सूरज पंचोली को 10 जून 2013 को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो भारतीय दंड संहिता की धारा 306( आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

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