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Rajpal Yadav: जेल से बाहर आए राजपाल यादव, बोले- बचपन से लेकर 55 तक देश का बच्चा-बच्चा मेरे साथ रहा

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Tue, 17 Feb 2026 06:42 PM IST
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सार

Rajpal Yadav Cheque Bounce case: अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में राहत मिली है। वे तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। 

Karkardooma Court issues release warrant for actor Rajpal Yadav from Tihar Jail
राजपाल यादव - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

अभिनेता राजपाल यादव तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। बीते दिनों चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में उन्होंने तिहाड़ में आत्मसमर्पण किया था। अब उन्हें हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अभिनेता जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ देने वालों का और अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। 

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राजपाल बोले- 'धन्यवाद हाई कोर्ट'
राजपाल यादव ने कहा, 'मैं 2027 में मुंबई में बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर लूंगा। पूरे देश के लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान, मेरे साथ हैं। जिस तरह से पूरे देश और दुनिया ने, मेरे बॉलीवुड ने, मुझे प्यार दिया है, अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप हैं, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद, हाई कोर्ट'। एक्टर ने कहा कि कोई लीगल जानकारी लेनी हो तो आप हमारे वकील साहब से पूछ सकते हैं। पिछले 10 साल में माननीय हाईकोर्ट ने जहां-जहां जो आदेश दिए हैं, मैं हाजिर मिला हूं। आगे भी मैं हाजिर मिलूंगा। एक्टर के मुताबिक, 'मुझ पर अगर कोई भी आरोप है तो मैं हर जगह उपलब्ध हूं। हाई कोर्ट का धन्यवाद। मुझे सुनने का मौका दिया'। बता दें कि राजपाल ने 05 फरवरी 2026 को तिहाड़ में आत्मसमर्पण किया था। अब रिहाई के बाद वे न सिर्फ भतीजी की शादी में शामिल हो सकेंगे, बल्कि होली का त्योहार भी अपने घर मना सकेंगे।
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Karkardooma Court issues release warrant for actor Rajpal Yadav from Tihar Jail
राजपाल यादव - फोटो : इंस्टाग्राम@rajpalofficial

18 मार्च तक मिली जमानत
बता दें कि आज मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक्टर के लिए रिलीज वारंट जारी किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अभिनेता के वकील ने बताया कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने तिहाड़ जेल से उनके लिए रिलीज वारंट जारी किया है। वकील ने बताया कि राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि सोमवार को राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता को 18 मार्च तक के लिए जमानत दी। इससे पहले कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के लिए दोपहर 3 बजे तक प्रतिवादी यानी जिस कंपनी से उधार लिया है उसके नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। अभिनेता ने ऐसा कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने 18 मार्च तक के लिए अभिनेता को जमानत दे दी। 

कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने ऑर्डर पास करते हुए राजपाल यादव को एक लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक श्योरिटी देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि राहत पर विचार करते समय रेस्पोंडेंट के बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए गए हैं। इस शर्त पर सजा सस्पेंड करने का निर्देश दिया कि राजपाल यादव एक लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक श्योरिटी देंगे।

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एक्टर को लोन देने वाली कंपनी ने क्या कहा?
राजपाल यादव 18 मार्च तक कस्टडी से बाहर रहेंगे, जब कोर्ट में मामले की फिर से सुनवाई होनी है। अभिनेता को यह राहत तब मिली है, जब प्राइवेट कंपनी M/S मुरली प्रोजेक्ट के वकील, एडवोकेट अवनीत सिंह सिक्का ने यह कंफर्म किया कि राजपाल यादव ने बाउंस हुए चेक की रकम के बदले कंपनी के बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये जमा किए। इससे पहले बीते दिन अभिनेता के वकील, एडवोकेट भास्कर उपाध्याय ने कहा कि वे बिना किसी शर्त के, फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) के जरिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने को तैयार हैं।

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राजपाल यादव - फोटो : इंस्टाग्राम@rajpalofficial

बेल एप्लीकेशन में शिकायतकर्ता से मांगा था जवाब
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निर्देश दिया था कि रकम डिमांड ड्राफ्ट (DD) से दी जाए। कोर्ट ने कहा कि डीडी के जरिए 25 लाख रुपये पहले ही रेस्पोंडेंट के नाम पर जमा कर दिए गए थे और एक्टर ने पहले 75 लाख रुपये का एक और DD जमा किया था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की बेल एप्लीकेशन पर शिकायतकर्ता से जवाब मांगा था और उनके वकील के अनुरोध पर मामले को सोमवार के लिए लिस्ट किया था। उस सुनवाई के दौरान अभिनेता के वकील ने कोर्ट को बताया कि बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है और उन्होंने यह कहते हुए समाधान निकालने के लिए समय मांगा कि वह एक्टर से संपर्क नहीं कर पाए हैं। अनुरोध स्वीकार करते हुए, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने शिकायतकर्ता को जवाब फाइल करने का निर्देश दिया और मामले को आगे के विचार के लिए टाल दिया।

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राजपाल यादव - फोटो : इंस्टाग्राम

हाई कोर्ट ने दिया था सरेंडर करने का निर्देश
कोर्ट ने यह भी कहा कि राजपाल यादव को कोर्ट के सामने पहले किए गए वादों को पूरा न करने की वजह से जेल भेजा गया था। केस फाइल को देखते हुए कोर्ट ने पाया कि कई मुद्दे सामने आए थे और पहले के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चुनौती दी जा चुकी थी, जिसने कोई राहत नहीं दी थी। इससे पहले, हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। 

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