फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Preity Zinta 2014 molestation case Bombay HC says Finish off

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी प्रीति जिंटा और उनके एक्स ब्वॉयफ्रेंड को सलाह, आपस में निपटा लें मामला

Tue, 02 Oct 2018 05:10 PM IST
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 02 Oct 2018 05:10 PM IST
विज्ञापन
Preity Zinta 2014 molestation case Bombay HC says Finish off
प्रीति जिंटा और नेस वाडिया
बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा और नेस वाडिया से जुड़े छेड़छाड मामले को खत्म करने का सुझाव दिया है। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ इस मामले को खारिज करने की वाडिया की अर्जी पर सुनवाई कर रही है।
विज्ञापन


बता दें 13 जून 2014 को प्रीती ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड नेस वाडिया पर उनके साथ छेड़छाड़ करने, गालियां देने और IPL मैच के दौरान धमकी देने का आरोप लगाया था। 
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान दौरान जिंटा की वकील ने कहा कि मेरी मुवक्किल इस मामले को खत्म करने को तैयार है बशर्ते वाडिया माफी मांगने के लिए तैयार हो। इस बात पर नेस वाडिया के वकील अबाद पोंडा ने कहा, हम विवाद को खत्म करना चाहते हैं लेकिन मेरे मुवक्किल माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। शिकायतकर्ता माफी मंगवाकर मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

इस पर न्यायमूर्ति मोरे ने कहा, अब आपलोग मामला आपस में रफा-दफा कर लें। पीठ ने वाडिया और जिंटा को 9 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है।

बता दें इस साल फरवरी में पुलिस ने वाडिया के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था, लेकिन वाडिया उसे खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट पहुंच गए और जिसपर 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed