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Wiz Khalifa: नौ महीने जेल में काटेंगे अमेरिकी रैपर विज खलीफा, ड्रग्स मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: हिमांशु सोनी Updated Fri, 19 Dec 2025 02:44 PM IST
सार

Wiz Khalifa Drug Case: अमेरिकी रैपर विज खलीफा के खिलाफ अदालत ने सजा सुना दी है। ये सजा उन्हें ड्रग मामले में सुनाई गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। 

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अमेरिकी रैपर विज खलीफा - फोटो : एक्स
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विस्तार
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अमेरिकी रैपर विज खलीफा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मशहूर हिप-हॉप आर्टिस्ट को रोमानिया की अदालत ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में नौ महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला करीब एक साल पुराना है, जब एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान उनके पास प्रतिबंधित नशीला पदार्थ पाए जाने का आरोप लगा था। अदालत के इस फैसले ने न सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री बल्कि उनके फैंस को भी चौंका दिया है।

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रैपर को हुई नौ महीने की सजा 
दरअसल, जुलाई 2024 में रोमानिया के कोस्टिनेस्टी इलाके में आयोजित ‘बीच, प्लीज!' फेस्टिवल के दौरान विज खलीफा पर आरोप लगा था कि उनके पास 18 ग्राम से ज्यादा कैनाबिस मौजूद था और उन्होंने मंच पर इसका सेवन भी किया। शो के तुरंत बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और स्थानीय कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि, उस वक्त उन्हें हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया था, लेकिन जांच जारी रही।
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मामले पर रैपर ने दी थी सफाई
खुद विज खलीफा ने उस समय सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा था कि उनका किसी भी देश या संस्कृति का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने माना था कि मंच पर मारिजुआना जलाना उनकी गलती थी और भविष्य में ऐसी चूक न करने की बात कही थी। बावजूद इसके, रोमानियाई कानून व्यवस्था ने इस मामले को गंभीरता से लिया।

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अब कॉन्स्टेंटा कोर्ट ऑफ अपील ने इस केस में फैसला सुनाते हुए रैपर को व्यक्तिगत उपयोग के लिए अवैध रूप से खतरनाक ड्रग्स रखने का दोषी माना है। अदालत ने कहा कि विज खलीफा जैसी अंतरराष्ट्रीय हस्ती का इस तरह का व्यवहार समाज पर गलत प्रभाव डालता है, खासकर युवाओं के बीच। कोर्ट के मुताबिक, उनका यह कृत्य नशीले पदार्थों को सामान्य बताने और अप्रत्यक्ष रूप से इसके सेवन को बढ़ावा देने जैसा है।

निचली अदालत ने लगाया था जुर्माना
गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल 2025 में निचली अदालत ने इस मामले में विज खलीफा पर करीब 830 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया था। लेकिन अभियोजन पक्ष उस सजा से संतुष्ट नहीं था और उसने कड़ी सजा की मांग करते हुए ऊपरी अदालत का रुख किया। आखिरकार, अपील के बाद अदालत ने नौ महीने की जेल की सजा सुनाई। विज खलीफा अमेरिकी नागरिक हैं, ऐसे में अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या रोमानियाई अधिकारी उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करेंगे या नहीं। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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