अदालत ने जुबीन गर्ग केस के एक आरोपी का खाता डी-फ्रीज करने का दिया आदेश, दिवंगत सिंगर की पत्नी ने जताई निराशा
Zubeen Garg Death Case: सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में अदालत ने तकनीकी चूक के कारण फेस्टिवल ऑर्गनाइजर श्यामकानू महंत का अकाउंट डी-फ्रीज करने का आदेश दिया है। इसे लेकर दिवंगत सिंगर की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने निराशा जताई है।
विस्तार
असम के कल्चरल आइकन सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का मामला अब भी कोर्ट में है। इस केस में कई मोड़ आ चुके हैं। कई लोग जांच के दायरे में हैं। आज सोमवार को अदालत ने फेस्टिवल ऑर्गनाइजर श्यामकानू महंत का बैंक खाता डी-फ्रीज करने का आदेश दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, 'गुवाहाटी की एक अदालत ने सोमवार को जुबीन गर्ग मौत मामले में एक आरोपी के बैंक अकाउंट को 'टेक्निकल चूक' के कारण डी-फ्रीज करने का आदेश दिया। साथ ही चार्ज हियरिंग पर विचार के लिए 19 मार्च की तारीख तय की। मामले के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) ने यह जानकारी दी।
कब शुरू होगा ट्रायल?
एसपीपी ने कहा कि इस केस की सुनवाई कर रहे कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने एक दूसरे आरोपी की सिंगापुर पुलिस की रिपोर्ट मांगने वाली अर्जी भी खारिज कर दी है। SPP जियाउल कमर ने रिपोर्टर्स को जानकारी देते हुए कहा, 'माननीय कोर्ट ने चार्ज हियरिंग पर विचार के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। उसके बाद ट्रायल शुरू होगा'। उन्होंने कहा कि प्रॉसिक्यूशन, जो चार्ज हियरिंग को लीड कर रहा है, इसके लिए तैयार रहेगा। हालांकि, वह आरोपी की तरफ से कोई कमेंट नहीं कर सके।
किस वजह से दिया गया खाता डी-फ्रीज करने का आदेश?
जियाउल कमर ने पहले आरोपियों पर अलग-अलग पिटीशन फाइल करके देरी करने का तरीका अपनाने का आरोप लगाया था। अब उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि आरोपी क्या करेंगे, वे कौन सी पिटीशन फाइल करेंगे। कोर्ट ने 'टेक्निकल कारणों' से आरोपियों में से एक, श्यामकानू महंत के बैंक अकाउंट को डी-फ्रीज करने का आदेश दिया है'। दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की पत्नी, गरिमा सैकिया गर्ग और जुबीन की बहन पाल्मे बरठाकुर भी सुनवाई में मौजूद थीं।
जुबीन की पत्नी गरिमा ने जताई निराशा
जुबीन की पत्नी गरिमा ने ने श्यामकानू महंत के बैंक अकाउंट को डी-फ्रीज करने के आदेश पर निराशा जताई। उन्होंने कहा, 'यह हमारे लिए बुरी खबर है। यह आदेश कुछ प्रोसेस में कमी और टेक्निकल दिक्कत की वजह से दिया गया'। वहीं, सीनियर वकील कहा कि कोर्ट ने एक और आरोपी सिद्धार्थ शर्मा की उस पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसमें गर्ग के मामले में सिंगापुर पुलिस की रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई थी। उन्होंने कहा, 'कोर्ट ने कहा कि असम पुलिस ने पहले ही सारी डिटेल्स हासिल कर ली हैं और आरोपी 10 से 12 मार्च को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आगे की जांच के लिए इसे देख सकते हैं'।
क्या है जुबीन गर्ग की मौत से जुड़ा मामला?
सिंगर जुबीन गर्ग की पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में समंदर में तैरते समय रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे एडिशन में शामिल होने सिंगापुर गए थे। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्यामकानू महंत थे। असम सरकार द्वारा बनाई गई एक एसआईटी ने जुबीन गर्ग की मौत के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जुबीन की मौत को हत्या बताया था। हालांकि, सिंगापुर पुलिस ने इस मामले में किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया।
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