सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Elderly's anticipatory bail plea rejected

Ambala News: बुजुर्ग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Feb 2026 03:55 AM IST
विज्ञापन
Elderly's anticipatory bail plea rejected
विज्ञापन
अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने आरोपी सुखविंदर सिंह (60) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पर घर में घुसकर पिटाई करने, जेवरात व नकदी चोरी करने के आरोप हैं। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले की तह तक जाने और साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। शिकायतकर्ता अतुल बसंत ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने मकान और फैक्टरी बनाने के लिए जमीन खरीदी थी। जिस पर वह सपरिवार रह रहे हैं। 13 नवंबर 2025 को आरोपी व्यक्तियों ने जबरन उनके घर में प्रवेश किया। आरोपियों ने घर के सामान को नुकसान पहुंचाया। शिकायतकर्ता व उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उनका इस घटना में कोई हाथ नहीं है। ब्यूरो
Trending Videos
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed