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Ambala News: नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो बनाने के दोषी को 10 साल की कैद
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। फास्ट ट्रैक (पॉक्सो) कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाने व उसे सोशल मीडिया पर साझा करने के दोषी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव चरथावल निवासी साहिल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे चार महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। फैसले के अनुसार, सोमवार को सजा के वारंट पर हस्ताक्षर करते हुए अदालत ने साफ किया कि नाबालिगों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों और सोशल मीडिया के जरिए किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले अपराधियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।
अदालत के आदेश के बाद दोषी साहिल को कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रीय कारागार (सेंट्रल जेल), अम्बाला भेज दिया गया है। पीड़िता के पिता ने अदालत के इस फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है।
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अंबाला सिटी। फास्ट ट्रैक (पॉक्सो) कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाने व उसे सोशल मीडिया पर साझा करने के दोषी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव चरथावल निवासी साहिल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे चार महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। फैसले के अनुसार, सोमवार को सजा के वारंट पर हस्ताक्षर करते हुए अदालत ने साफ किया कि नाबालिगों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों और सोशल मीडिया के जरिए किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले अपराधियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।
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अदालत के आदेश के बाद दोषी साहिल को कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रीय कारागार (सेंट्रल जेल), अम्बाला भेज दिया गया है। पीड़िता के पिता ने अदालत के इस फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है।