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Ambala News: बिना अनुमति लिए निर्माण करने पर सिया वाटिका बैंक्वेट हॉल सील
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। कैंट के स्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर 126-बी पर स्थित सिया वाटिका बैंक्वेट हॉल को नगर परिषद की टीम ने सील कर दिया।
यह कार्रवाई बिना प्रशासनिक अनुमति और नक्शा पास कराए किए जा रहे अवैध निर्माण पर की गई। नगर परिषद के एमई कुलभूषण ने पुलिस की मौजूदगी में सिया वाटिका के पांचों गेट पर सील लगा दी जबकि इस बंगले में बने मकान का रास्ता छोड़ दिया गया है। विभाग का तर्क है कि सीलिंग की कार्रवाई नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर निर्माण कार्य न रोकने और जवाब न देने पर की गई है।
नोटिस के अनुसार, नगर परिषद की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि स्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर 126- बी में बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां चल रही हैं। यह भूखंड नगर परिषद अंबाला सदर के अधिकार क्षेत्र में आता है लेकिन इसके विकास के लिए विभाग से कोई आवश्यक मंजूरी या बिल्डिंग प्लान पास नहीं कराया गया था।
इस संबंध में विभाग ने पहले 19 मई को हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 208 के तहत एक कारण बताओ नोटिस (मेमो नंबर 848) भी जारी किया था। विभाग का दावा है कि संबंधित मालिकों ने न तो निर्माण कार्य रोका और न ही नोटिस का कोई जवाब दाखिल किया।
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अंबाला। कैंट के स्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर 126-बी पर स्थित सिया वाटिका बैंक्वेट हॉल को नगर परिषद की टीम ने सील कर दिया।
यह कार्रवाई बिना प्रशासनिक अनुमति और नक्शा पास कराए किए जा रहे अवैध निर्माण पर की गई। नगर परिषद के एमई कुलभूषण ने पुलिस की मौजूदगी में सिया वाटिका के पांचों गेट पर सील लगा दी जबकि इस बंगले में बने मकान का रास्ता छोड़ दिया गया है। विभाग का तर्क है कि सीलिंग की कार्रवाई नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर निर्माण कार्य न रोकने और जवाब न देने पर की गई है।
नोटिस के अनुसार, नगर परिषद की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि स्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर 126- बी में बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां चल रही हैं। यह भूखंड नगर परिषद अंबाला सदर के अधिकार क्षेत्र में आता है लेकिन इसके विकास के लिए विभाग से कोई आवश्यक मंजूरी या बिल्डिंग प्लान पास नहीं कराया गया था।
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इस संबंध में विभाग ने पहले 19 मई को हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 208 के तहत एक कारण बताओ नोटिस (मेमो नंबर 848) भी जारी किया था। विभाग का दावा है कि संबंधित मालिकों ने न तो निर्माण कार्य रोका और न ही नोटिस का कोई जवाब दाखिल किया।