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Ambala News: अब निजी स्कूलों के लिए फार्म-6 भरना अनिवार्य

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Mar 2026 02:20 AM IST
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Now it is mandatory for private schools to fill Form 6.
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अंबाला। हरियाणा के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सभी स्कूलों को फार्म-6 ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्कूल इस प्रक्रिया में विफल रहता है, तो उसका एमआईएस खाता तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।
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ऑनलाइन पोर्टल पर ही स्वीकार होंगे आवेदन : विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फार्म-6 की अर्जी लिंक के माध्यम से डाउनलोड करके भरनी होगी। स्कूलों को अपने पुराने एमआईएस यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।
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यदि कोई तकनीकी समस्या आती है, तो विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 और ईमेल form6ps2026@gmail.com भी जारी किया है।
यह है फार्म-6 : स्कूल केवल पंजीकरण, दाखिला (पहली, छठी, नौवीं और 11वीं), बोर्ड परीक्षा और फार्म में घोषित समग्र फीस ही ले सकेंगे। परिवहन, हॉस्टल, खाना और टूर जैसी सुविधाओं के लिए फीस केवल उन्हीं छात्रों से ली जाएगी जो इन सेवाओं का विकल्प चुनेंगे।
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