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Ambala News: फायरिंग और हमले के दो दोषियों को सात साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 06 Aug 2026 12:58 AM IST
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Two convicted in firing and attack case sentenced to seven years in prison.
अंबाला सिटी। वर्ष 2014 के चर्चित जानलेवा हमले और फायरिंग के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हितेश गर्ग की अदालत ने चार दोषियों को सजा सुनाई। दोषियों में रजत उर्फ जानू, सनी पंडित, संदीप भाटिया और हर्ष को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रजत और सनी को पांच साल और 20 हजार रुपये जुर्माना, संदीप भाटिया और हर्ष को सात साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माने का दंड दिया है।
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रजत उर्फ जानू को आईपीसी की धारा 307 के तहत 5 साल, धारा 148 में 2 साल, धारा 506 में 1 साल और धारा 323 में 6 महीने की सजा के साथ 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार सनी पंडित को आईपीसी की धारा 307 के तहत 5 साल, धारा 148 में 2 साल, धारा 506 में 1 साल और धारा 323 में 6 महीने की सजा के साथ 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। संदीप भाटिया को धारा 307 के तहत 7 साल, धारा 148 में 2 साल, धारा 506 में 1 साल और धारा 323 में 6 महीने की सजा के साथ 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अन्य आरोपी हर्ष को धारा 307 में 7 साल, आर्म्स एक्ट की धारा 27 में 5 साल, आर्म्स एक्ट धारा 25 में 3 साल, धारा 148 में 2 साल, धारा 506 में 1 साल और धारा 323 में 6 महीने की सजा के साथ 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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12 साल तक चली सुनवाई
22 दिसंबर 2014 को स्वास्तिक चौक पर खड़ी कार में बैठे वर्तमान में वार्ड सदस्य राहुल उर्फ वीरू और विकास पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। इसमें दोनों को गंभीर चोटें आई थीं। इस मामले की सुनवाई 12 साल तक चली।
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