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Bhiwani News: शहर की सीमा बढ़ाने का फिर तैयार हुआ 21 यूसी का मास्टर प्लान
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 21 Apr 2026 01:49 AM IST
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भिवानी। अब शहर की हद बढ़ाने को एक बार फिर 21 अनधिकृत कॉलोनी (यूसी) का मास्टर प्लान तैयार हुआ है। इसे नगर परिषद ने जिला नगर योजनाकार विभाग से दोबारा से सत्यापन कराने के बाद मुख्यालय को भेजा है। मुख्यालय से शहर का दायरा बढ़ाने के प्लान को मंजूरी की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि पहले भी नगर परिषद काफी बार इस तरह का प्रयास कर चुकी है, मगर हर बार सरकार के तय नए मानकों में ये मामला उलझकर रह जाता है।
अब एक बार फिर नगर परिषद अधिकारियों ने इस मसौदे में फेरबदल कर जिला नगर योजनाकार अधिकारी (डीटीपी) के पुन: सत्यापन उपरांत मुख्यालय में भेजा है। नगर परिषद भिवानी की सीमा से बाहर करीब पौने चार सौ एकड़ भूमि का दायरा अधिकृत कराने की तैयारी है। पहले ये दायरा 400 एकड़ से भी अधिक का दर्शाया गया था।
लेकिन हरियाणा सरकार के नई कॉलोनियों को अधिकृत किए जाने के नियमों की वजह से इसमें अड़चन आ गई। जिसके बाद नगर परिषद अधिकारियों ने शहर के अंदर 21 अनधिकृत कॉलोनियों का संशोधित मसौदा पुन: तैयार किया। इसमें उस आपत्ति लगे इलाके को हटाया गया। जिसके बाद फिर से इसे जिला नगर योजनाकार अधिकारी से सत्यापन भी कराया गया।
नए नियमों के अनुसार डीटीपी से सत्यापन इसलिए भी अनिवार्य किया गया है कि नगर परिषद और डीटीपी के क्षेत्र की हद अलग-अलग है। अगर नगर परिषद डीटीपी का क्षेत्र भी शामिल करती है तो फिर अनधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि नगर परिषद शहर के अंदर ढांचागत सुविधा विस्तार के लिए करीब 200 करोड़ के बजट खर्च का खाका भी तैयार किया है। इसमें अधिकृत होने वाली कॉलोनियों तक भी जनसुविधाओं का विस्तार शामिल किया गया है। संवाद
शहर के औद्योगिक सेक्टर और ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण की प्रक्रिया भी हुई शुरू
शहर में 350 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक सेक्टर-31 और ट्रांसपोर्ट नगर के डीमार्केशन प्लान को मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने इसकी डिटेल एस्टीमेट तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ऐसे में जिला नगर योजनाकार भिवानी के माध्यम से औद्योगिक सेक्टर और ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर जनसुविधाओं के विस्तार की प्लानिंग भी जल्द तैयार की जाएगी। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में दिल्ली-पिलानी नेशनल हाईवे-709 ई पर गांव निनान के पास नया औद्योगिक सेक्टर-31 और ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने की योजना बनाई थी। इसके लिए करीब 350 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी किया गया था। वर्ष 2019 में लगभग 300 एकड़ में औद्योगिक सेक्टर और करीब 50 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने के लिए डीपीआर तैयार की गई थी। लेकिन अब इसके निर्माण की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है।
शहर का दायरा बढ़ा तो इन इलाकों को मिलेगा फायदा
नगर परिषद की शुरुआत में 54 अनधिकृत कॉलोनी चिह्नित की गई थी लेकिन ये मामला घटते-घटते 35 अनधिकृत कॉलोनियों तक पहुंचा। मुख्यालय की आपत्तियों के बाद अब ये घटकर 21 यूसी ही बची है जिनका संशोधित मसौदा फिर से मुख्यालय भेजा गया है। इनमें शहर की राजीव कॉलोनी, सिटी स्टेशन का क्षेत्र, लोहारू रोड का उत्तम नगर टिब्बा बस्ती, नई बस्ती, डाबर कॉलोनी तोशाम बाईपास का क्षेत्र, हांसी रोड की देवनगर कॉलोनी, जिला जेल के आसपास की कॉलोनी, कोंट रोड डाग फार्म क्षेत्र की कॉलोनी, रोहतक रोड की न्यू डिफेंस कॉलोनी, तोशाम रोड, बैंक कॉलोनी हुन्नामल प्याऊ का क्षेत्र शामिल है।
फोटो: 16
वर्सन::::
हरियाणा सरकार के नई कॉलोनियों को अधिकृत किए जाने के नियमों के अनुसार भिवानी शहर का दायरा बढ़ाने के लिए 21 अनधिकृत कॉलोनी मसौदे को संशोधित कर फिर से मुख्यालय भेजा गया है। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इन्हें मंजूरी देकर इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों तक जनसुविधाओं का विस्तार का रास्ता साफ कर देगी। शहर का करीब पौने चार सौ एकड़ का दायरा अधिकृत दायरे में आएगा। इसके अंदर नगर परिषद जनसुविधाओं के विस्तार पर बजट खर्च कर पाएगा।
-भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि, नगर परिषद, भिवानी।
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अब एक बार फिर नगर परिषद अधिकारियों ने इस मसौदे में फेरबदल कर जिला नगर योजनाकार अधिकारी (डीटीपी) के पुन: सत्यापन उपरांत मुख्यालय में भेजा है। नगर परिषद भिवानी की सीमा से बाहर करीब पौने चार सौ एकड़ भूमि का दायरा अधिकृत कराने की तैयारी है। पहले ये दायरा 400 एकड़ से भी अधिक का दर्शाया गया था।
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लेकिन हरियाणा सरकार के नई कॉलोनियों को अधिकृत किए जाने के नियमों की वजह से इसमें अड़चन आ गई। जिसके बाद नगर परिषद अधिकारियों ने शहर के अंदर 21 अनधिकृत कॉलोनियों का संशोधित मसौदा पुन: तैयार किया। इसमें उस आपत्ति लगे इलाके को हटाया गया। जिसके बाद फिर से इसे जिला नगर योजनाकार अधिकारी से सत्यापन भी कराया गया।
नए नियमों के अनुसार डीटीपी से सत्यापन इसलिए भी अनिवार्य किया गया है कि नगर परिषद और डीटीपी के क्षेत्र की हद अलग-अलग है। अगर नगर परिषद डीटीपी का क्षेत्र भी शामिल करती है तो फिर अनधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि नगर परिषद शहर के अंदर ढांचागत सुविधा विस्तार के लिए करीब 200 करोड़ के बजट खर्च का खाका भी तैयार किया है। इसमें अधिकृत होने वाली कॉलोनियों तक भी जनसुविधाओं का विस्तार शामिल किया गया है। संवाद
शहर के औद्योगिक सेक्टर और ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण की प्रक्रिया भी हुई शुरू
शहर में 350 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक सेक्टर-31 और ट्रांसपोर्ट नगर के डीमार्केशन प्लान को मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने इसकी डिटेल एस्टीमेट तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ऐसे में जिला नगर योजनाकार भिवानी के माध्यम से औद्योगिक सेक्टर और ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर जनसुविधाओं के विस्तार की प्लानिंग भी जल्द तैयार की जाएगी। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में दिल्ली-पिलानी नेशनल हाईवे-709 ई पर गांव निनान के पास नया औद्योगिक सेक्टर-31 और ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने की योजना बनाई थी। इसके लिए करीब 350 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी किया गया था। वर्ष 2019 में लगभग 300 एकड़ में औद्योगिक सेक्टर और करीब 50 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने के लिए डीपीआर तैयार की गई थी। लेकिन अब इसके निर्माण की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है।
शहर का दायरा बढ़ा तो इन इलाकों को मिलेगा फायदा
नगर परिषद की शुरुआत में 54 अनधिकृत कॉलोनी चिह्नित की गई थी लेकिन ये मामला घटते-घटते 35 अनधिकृत कॉलोनियों तक पहुंचा। मुख्यालय की आपत्तियों के बाद अब ये घटकर 21 यूसी ही बची है जिनका संशोधित मसौदा फिर से मुख्यालय भेजा गया है। इनमें शहर की राजीव कॉलोनी, सिटी स्टेशन का क्षेत्र, लोहारू रोड का उत्तम नगर टिब्बा बस्ती, नई बस्ती, डाबर कॉलोनी तोशाम बाईपास का क्षेत्र, हांसी रोड की देवनगर कॉलोनी, जिला जेल के आसपास की कॉलोनी, कोंट रोड डाग फार्म क्षेत्र की कॉलोनी, रोहतक रोड की न्यू डिफेंस कॉलोनी, तोशाम रोड, बैंक कॉलोनी हुन्नामल प्याऊ का क्षेत्र शामिल है।
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हरियाणा सरकार के नई कॉलोनियों को अधिकृत किए जाने के नियमों के अनुसार भिवानी शहर का दायरा बढ़ाने के लिए 21 अनधिकृत कॉलोनी मसौदे को संशोधित कर फिर से मुख्यालय भेजा गया है। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इन्हें मंजूरी देकर इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों तक जनसुविधाओं का विस्तार का रास्ता साफ कर देगी। शहर का करीब पौने चार सौ एकड़ का दायरा अधिकृत दायरे में आएगा। इसके अंदर नगर परिषद जनसुविधाओं के विस्तार पर बजट खर्च कर पाएगा।
-भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि, नगर परिषद, भिवानी।

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