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Bhiwani News: कचरा प्रबंधन नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:12 PM IST
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Action will be taken against institutions that violate waste management rules.
भिवानी। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने अधिकारियों को ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अवहेलना करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में ऐसे 23 संस्थानों की पहचान की गई है। एडीसी ने बताया कि प्रतिदिन 100 किलोग्राम या अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करने वाले, 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले और प्रतिदिन 40 हजार लीटर पानी का उपयोग करने वाले संस्थानों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण कराना और परिसर में कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
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नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित संस्थानों के बिजली और पानी के कनेक्शन अस्थायी रूप से काटे जा सकते हैं। बैठक में डीडीपीओ सोमबीर कादयान, स्वच्छ भारत मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक सतीश नेहरा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ डॉ. सतीश सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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36 बड़े गांवों में घर-घर कचरा संग्रहण शुरू
जिले के महाग्राम सहित 36 बड़े गांवों में घर-घर से कचरा संग्रहण शुरू हो चुका है। बड़सी गुजरान, ढाणी कुशाल, चांग, ढाणी चांग, खरक कलां, बहल, बड़वा, खानक और तोशाम में ग्रामीणों ने स्वच्छता व्यवस्था के लिए पंचायत को 50 रुपये मासिक सुविधा शुल्क देना भी शुरू कर दिया है। एडीसी ने बताया कि इस राशि का उपयोग गांवों की सफाई और स्वच्छता संबंधी संसाधनों पर किया जाएगा।
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