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Bhiwani News: मातृ शक्ति उद्यमिता योजना से महिलाएं बन रहीं स्वावलंबी
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भिवानी। महिला विकास निगम द्वारा संचालित मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है।
अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि महिलाओं के जीवन उत्थान के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मातृ शक्ति उद्यमिता योजना प्रमुख है। इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से महिलाओं को पांच लाख रुपये तक का ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है ताकि वे अपना रोजगार शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
ऋण लेने के लिए जरूरी है ये पात्रता
ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। आवेदक पूर्व में लिए गए किसी ऋण की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
ऋण सहायता लेकर महिलाएं कर सकती हैं विभिन्न प्रकार के रोजगार
हरियाणा महिला विकास निगम की इस योजना के तहत डेयरी सहित उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। इनमें यातायात वाहन जैसे ऑटो रिक्शा, छोटे सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी तथा सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, फूड स्टॉल, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, बिस्किट बनाना, हैंडलूम और आइसक्रीम बनाने की यूनिट स्थापित करने जैसे कार्य शामिल हैं। आवेदन करने के इच्छुक महिलाएं मकान नंबर 124, विकास नगर, सब्जी मंडी के पीछे, रोहतक गेट, भिवानी स्थित महिला विकास निगम कार्यालय (मो. 7507189640) में संपर्क कर सकती हैं।
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ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। आवेदक पूर्व में लिए गए किसी ऋण की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
ऋण सहायता लेकर महिलाएं कर सकती हैं विभिन्न प्रकार के रोजगार
हरियाणा महिला विकास निगम की इस योजना के तहत डेयरी सहित उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। इनमें यातायात वाहन जैसे ऑटो रिक्शा, छोटे सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी तथा सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, फूड स्टॉल, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, बिस्किट बनाना, हैंडलूम और आइसक्रीम बनाने की यूनिट स्थापित करने जैसे कार्य शामिल हैं। आवेदन करने के इच्छुक महिलाएं मकान नंबर 124, विकास नगर, सब्जी मंडी के पीछे, रोहतक गेट, भिवानी स्थित महिला विकास निगम कार्यालय (मो. 7507189640) में संपर्क कर सकती हैं।