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हरियाणा में श्रम विभाग की नई अधिसूचना: कर्मचारियों को बड़ी राहत, ओवरटाइम पर करना होगा दोगुना भुगतान

अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 01 Apr 2026 11:49 AM IST
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सार

यदि किसी कर्मचारी से ओवरटाइम करवाया जाता है तो उसे सामान्य वेतन के मुकाबले दोगुना भुगतान करना होगा। इसके अलावा सभी श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

Big relief to employees in Haryana
हरियाणा में नए श्रम कानून लागू - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के कार्य घंटे और सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। श्रम विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकेगा।

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महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
नए नियमों में महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से काम लेने के लिए संस्थानों को अलग से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति ऑनलाइन और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर दी जाएगी। आराम के समय सहित किसी भी कर्मचारी की कुल कार्य अवधि 12 घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी। साथ ही, हर 6 घंटे के काम के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य किया गया है। 
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ओवरटाइम का करना होगा दोगुना भुगतान 
यदि किसी कर्मचारी से ओवरटाइम करवाया जाता है तो उसे सामान्य वेतन के मुकाबले दोगुना भुगतान करना होगा। इसके अलावा सभी श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को खोलने और बंद करने के तय समय तथा साप्ताहिक अवकाश (क्लोज डे) की अनिवार्यता से छूट दे दी है। अब ऑनलाइन पंजीकरण और सेल्फ सर्टिफिकेशन वाले संस्थान अपनी सुविधा अनुसार कार्य समय निर्धारित कर सकेंगे। हालांकि कर्मचारियों के कार्य घंटे और अन्य श्रम कानून पहले की तरह लागू रहेंगे।

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