सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   23-year-old man dies, compensation increased from Rs 21.11 lakh to Rs 35.18 lakh

Chandigarh-Haryana News: 23 वर्षीय युवक की मौत, मुआवजा 21.11 लाख से बढ़ाकर 35.18 लाख

विज्ञापन
विज्ञापन
- हाईकोर्ट ने मुआवजा राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित दो माह में भुगतान करने के दिए आदेश
Trending Videos




- सड़क हादसे में हो गई थी युवक की मौत, कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के तय मुआवजे को माना नाकाफी


चंडीगढ़। साेनीपत निवासी 23 वर्षीय युवक संदीप की सड़क हादसे में मौत के मामले में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने आश्रित परिवार के मुआवजे की राशि में वृद्धि कर दी है। जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने सोनीपत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की ओर से 31 जनवरी 2019 को पारित आदेश में संशोधन करते हुए मुआवजा 21.11 लाख रुपये से बढ़ाकर 35.18 लाख रुपये कर दिया है जिस पर दावा याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।



अपीलकर्ता सुमन शर्मा और अन्य आश्रितों ने दलील दी थी कि अधिकरण ने मृतक की वास्तविक आय का सही आकलन नहीं किया। रिकाॅर्ड के अनुसार संदीप प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था और जुलाई 2017 की वेतन पर्ची में उसकी मासिक आय 14,412 रुपये दर्शाई गई थी। इसके बावजूद अधिकरण ने आय 9,000 रुपये प्रतिमाह मान ली। हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है अत: तकनीकी आधार पर प्रमाणित वेतन पर्ची को नकारना उचित नहीं था।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने आय को न्यायोचित रूप से 14,500 रुपये प्रतिमाह स्वीकार किया। कोर्ट ने 23 वर्ष की आयु के आधार पर 18 का गुणांक लागू किया गया। भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आय में 40 प्रतिशत की वृद्धि जोड़ी गई। नई गणना के अनुसार मासिक निर्भरता 15,225 रुपये बनी जिससे वार्षिक निर्भरता 32,88,600 रुपये निर्धारित हुई। इसके अतिरिक्त 15,000 रुपये संपत्ति हानि, 15,000 रुपये अंतिम संस्कार व्यय और कुल 2,00,000 रुपये पारिवारिक, दांपत्य व संतान संबंधी मद के रूप में दिए गए। इस प्रकार कुल मुआवजा 35,18,600 रुपये तय किया गया। अदालत ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह दो माह के भीतर बढ़ी हुई राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अधिकरण में जमा कराए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed