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Chandigarh-Haryana News: वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत 712.88 करोड़ बकाया कर जमा
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27 सितंबर तक चलेगी योजना, करदाताओं को ब्याज व जुर्माने में मिलेगी छूट
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को खत्म होने में सिर्फ नौ दिन बचे हैं। सात अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर राशि निपटान के लिए 23 मार्च को शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 27 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इस योजना का अब तक 97,039 करदाताओं ने लाभ उठाते हुए 712.88 करोड़ रुपये का बकाया कर जमा करवाया है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए बकाया राशि पर लागू है। योजना के तहत दस लाख रुपये तक के बकाया पर 1 लाख रुपये की मानक छूट और शेष बकाया पर 60 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। दस लाख से अधिक और दस करोड़ रुपये तक के बकाया पर 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। इसी तरह दस करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में केवल मूल बकाया कर ही देना होगा जबकि ब्याज और जुर्माना 100 प्रतिशत माफ रहेगा। करदाता चाहें तो निपटान राशि को दो समान किस्तों में भी अदा कर सकते हैं और इन किस्तों पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को खत्म होने में सिर्फ नौ दिन बचे हैं। सात अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर राशि निपटान के लिए 23 मार्च को शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 27 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इस योजना का अब तक 97,039 करदाताओं ने लाभ उठाते हुए 712.88 करोड़ रुपये का बकाया कर जमा करवाया है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए बकाया राशि पर लागू है। योजना के तहत दस लाख रुपये तक के बकाया पर 1 लाख रुपये की मानक छूट और शेष बकाया पर 60 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। दस लाख से अधिक और दस करोड़ रुपये तक के बकाया पर 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। इसी तरह दस करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में केवल मूल बकाया कर ही देना होगा जबकि ब्याज और जुर्माना 100 प्रतिशत माफ रहेगा। करदाता चाहें तो निपटान राशि को दो समान किस्तों में भी अदा कर सकते हैं और इन किस्तों पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
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