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Chandigarh-Haryana News: हरियाणा में संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए बनेगी पात्र संस्थाओं की सूची
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चार सदस्यीय समिति गठित, तय करेगी किन संस्थाओं के कर्मचारियों को मिलेगा कानून का लाभ
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 और नियम 2025 का लाभ देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए मानव संसाधन विभाग ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति तय करेगी कि किन सरकारी संस्थाओं और संगठनों को इस कानून के दायरे में शामिल किया जाए।
सरकार के आदेशानुसार समिति में वित्त व योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, संबंधित संगठन के प्रशासनिक सचिव और मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव सदस्य होंगे। वहीं, हरियाणा के महाधिवक्ता कार्यालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता स्तर के अधिकारी को समिति का कानूनी सलाहकार बनाया गया है। समिति विभिन्न विभागों व संगठनों से मिलने वाले प्रस्तावों की जांच करेगी और यह तय करेगी कि कौन-कौन से संगठन अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत प्राधिकरण की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद समिति कानून के तहत लाभ पाने के पात्र संगठनों की प्रमाणित सूची तैयार करेगी।
यह सूची तैयार होने के बाद संबंधित संगठनों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 व नियम, 2025 के तहत मिलने वाली सेवा सुरक्षा का लाभ दिया जा सकेगा।
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सेवा सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण व सत्यापन की समय सीमा बढ़ी
राज्य सरकार ने सेवा सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन की समयसीमा बढ़ा दी है। इसका फायदा चार श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर फैकल्टी, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, डीआईटीएस (हारट्रोन को छोड़कर) के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अनुबंध कर्मचारी शामिल हैं।
नए कार्यक्रम के अनुसार पात्र कर्मचारी सात अगस्त तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसके बाद 14 अगस्त तक डीडीओ (ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर) आवेदन का सत्यापन करेंगे, जबकि 21 अगस्त 2026 तक विभागाध्यक्ष अंतिम सत्यापन पूरा करेंगे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को तय समय में पूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाए और किसी भी तरह की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 और नियम 2025 का लाभ देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए मानव संसाधन विभाग ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति तय करेगी कि किन सरकारी संस्थाओं और संगठनों को इस कानून के दायरे में शामिल किया जाए।
सरकार के आदेशानुसार समिति में वित्त व योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, संबंधित संगठन के प्रशासनिक सचिव और मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव सदस्य होंगे। वहीं, हरियाणा के महाधिवक्ता कार्यालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता स्तर के अधिकारी को समिति का कानूनी सलाहकार बनाया गया है। समिति विभिन्न विभागों व संगठनों से मिलने वाले प्रस्तावों की जांच करेगी और यह तय करेगी कि कौन-कौन से संगठन अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत प्राधिकरण की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद समिति कानून के तहत लाभ पाने के पात्र संगठनों की प्रमाणित सूची तैयार करेगी।
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यह सूची तैयार होने के बाद संबंधित संगठनों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 व नियम, 2025 के तहत मिलने वाली सेवा सुरक्षा का लाभ दिया जा सकेगा।
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सेवा सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण व सत्यापन की समय सीमा बढ़ी
राज्य सरकार ने सेवा सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन की समयसीमा बढ़ा दी है। इसका फायदा चार श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर फैकल्टी, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, डीआईटीएस (हारट्रोन को छोड़कर) के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अनुबंध कर्मचारी शामिल हैं।
नए कार्यक्रम के अनुसार पात्र कर्मचारी सात अगस्त तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसके बाद 14 अगस्त तक डीडीओ (ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर) आवेदन का सत्यापन करेंगे, जबकि 21 अगस्त 2026 तक विभागाध्यक्ष अंतिम सत्यापन पूरा करेंगे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को तय समय में पूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाए और किसी भी तरह की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।