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Chandigarh-Haryana News: छोटे बच्चों को हथियार से डराने और जातिसूचक शब्द कहने का आरोप, हाईकोर्ट का नोटिस

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- जजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका
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- दुष्यंत चौटाला की याचिका पर एसएसपी ने सौंपा जवाब, सभी आरोपों को नकारा

चंडीगढ़। 16-17 अप्रैल की रात को हिसार में जजपा कार्यकर्ताओं के घरों में अवैध रूप से घुसने और दहशत फैलाने के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार सहित डीजीपी और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।


जजपा कार्यकर्ता गौरव सैनी की पत्नी ने याचिका में आरोप लगाया कि रात करीब चार बजे सादे कपड़ों में घुसे लोगों ने हथियारों के साथ सबको डराया और महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई के बाद से याची का 10 वर्षीय बेटा आज भी दहशत में है। बच्चे के सामने ही उसके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके अलावा घर में घुसे लोग अपने साथ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की रिकॉर्डिंग वाला डीवीआर भी अपने साथ ले गए जिसमें परिवार की निजी वीडियो और रात के इस घटनाक्रम की वीडियो भी थी।
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इस मामले में 24 अप्रैल को शिकायत के बाद भी आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वहीं, जजपा कार्यकर्ता विजेंद्र धानक की बेटी ने याचिका में भी हिसार पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। याची ने कहा कि वे पांच बहनें हैं और 16 अप्रैल की रात को घुसे लोगों ने नाबालिग बच्चियों के सामने उनके पिता को हथियार दिखाकर डराया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की रिकॉर्डिंग का डिवाइस उतारने के लिए एक शख्स सोते हुए बच्चों के कमरे में घुसा और उनके बैड पर चढ़कर डीवीआर उतारी। इस दौरान उसने एक बच्ची के पैर पर पैर रखा। सुबह करीब 4 बजे हुई इस कार्रवाई में बच्चों के सामने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। याचिका में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी करने की अपील की गई है।





दुष्यंत के आरोपों को एसपी ने बताया बेबुनियाद

काफिला रोककर हिसार सीआईए टीम की ओर से हथियार दिखाने व जान से मारने की धमकी देने के दुष्यंत चौटाला के आरोपों पर हिसार के एसपी ने जवाब दाखिल किया है। एसपी ने कहा कि आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने बताया कि याचिका में जो आरोप लगाए गए थे उनकी बारीकी से जांच की गई है और वे बेबुनियाद पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने मामले की जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने को भी गैर जरूरी बताया है।
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