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Haryana: यूएचबीवीएन कर्मचारियों की डेपुटेशन अवधि दो साल बढ़ी, अधिकतम पांच साल की सीमा तय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 04 Feb 2026 10:50 AM IST
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सार
निगम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में डेपुटेशन की अवधि पांच साल से ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। साथ ही डीएचबीवीएन को निर्देश दिए गए हैं कि तय समय पूरा होने के बाद संबंधित कर्मचारियों को वापस यूएचबीवीएन में उनके मूल कार्यालय में भेजा जाए।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा के उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएन) ने अपने एलडीसी और यूडीसी कर्मचारियों की डेपुटेशन अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। निगम की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, पहले जिन कर्मचारियों को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन), हिसार में डेपुटेशन पर भेजा गया था, उनकी अवधि अब दो साल और बढ़ा दी गई है।
यह कर्मचारी वर्ष 2022 और 2023 में तीन साल की अवधि के लिए डेपुटेशन पर भेजे गए थे। अब सक्षम प्राधिकारी ने इस अवधि को बढ़ाकर अधिकतम पांच साल करने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, एलडीसी और यूडीसी कर्मचारियों की डेपुटेशन अवधि क्रमशः 15 सितंबर 2027 और 1 जनवरी 2028 तक बढ़ाई गई है।
निगम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में डेपुटेशन की अवधि पांच साल से ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। साथ ही डीएचबीवीएन को निर्देश दिए गए हैं कि तय समय पूरा होने के बाद संबंधित कर्मचारियों को वापस यूएचबीवीएन में उनके मूल कार्यालय में भेजा जाए।
यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) हरियाणा सरकार की मंजूरी और वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है। इससे पहले जारी आदेश में डेपुटेशन अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब नए आदेश के जरिए बदल दिया गया है।
निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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यह कर्मचारी वर्ष 2022 और 2023 में तीन साल की अवधि के लिए डेपुटेशन पर भेजे गए थे। अब सक्षम प्राधिकारी ने इस अवधि को बढ़ाकर अधिकतम पांच साल करने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, एलडीसी और यूडीसी कर्मचारियों की डेपुटेशन अवधि क्रमशः 15 सितंबर 2027 और 1 जनवरी 2028 तक बढ़ाई गई है।
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निगम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में डेपुटेशन की अवधि पांच साल से ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। साथ ही डीएचबीवीएन को निर्देश दिए गए हैं कि तय समय पूरा होने के बाद संबंधित कर्मचारियों को वापस यूएचबीवीएन में उनके मूल कार्यालय में भेजा जाए।
यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) हरियाणा सरकार की मंजूरी और वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है। इससे पहले जारी आदेश में डेपुटेशन अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब नए आदेश के जरिए बदल दिया गया है।
निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
