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Chandigarh-Haryana News: परिवहन मंत्री के व्यवहार पर कर्मचारी नेताओं ने जताया रोष

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अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। कैथल में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवहन मंत्री के कथित गैरकानूनी रवैये को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राज्य सचिव जोगेंद्र करौंथा और पूर्व महासचिव जीवन सिंह ने इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक को नियमानुसार अपना पक्ष रखने पर बैठक से जाने के लिए कहना किसी वरिष्ठ मंत्री के पद के अनुरूप नहीं है।

कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियमावली 2016 लागू है। इसके अनुसार केवल सक्षम अधिकारी ही किसी कर्मचारी को निलंबित कर सकता है और मंत्री का मौखिक आदेश किसी अधिकारी को यह अधिकार नहीं देता है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 2016 के तहत उच्च अधिकारी के मौखिक आदेश की लिखित पुष्टि जरूरी होती है।
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कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि मौखिक आदेश देकर कानून व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गैरकानूनी हस्तक्षेप बंद कर नियमों के अनुसार शासन चलाया जाए और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
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