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Haryana: अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा फैसला... आयु सीमा में मिलेगी छूट, मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Tue, 11 Nov 2025 04:38 PM IST
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सार
हरियाणा के अग्निवीरों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है।
अग्निवीरों को नौकरी में छूट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट मिलेगी। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक राज्य के सभी ग्रुप-बी और ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती के दौरान प्रदेश के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी। वहीं, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अतिरिक्त पांच साल की छूट का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों व क्षेत्र कार्यालयों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने निर्देश दिए हैं।
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राज्य सरकार का मानना है कि यह छूट पूर्व अग्निवीरों के सम्मान और पुनर्वास से जुड़ा कदम है, ताकि वे अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर सरकारी सेवाओं में योगदान दे सकें। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछले साल सेना के अग्निवीरों के लिए हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 लागू की थी। इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता व आसान कर्ज देने और कॉमन एलिजिबिलटी टेस्ट (सीईटी) से भी छूट का प्रावधान किया जाएगा। सरकार का यह फैसला देश सेवा से राज्य सेवा की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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पहला बैच जुलाई 2026 में होगा रिटायर
हरियाणा के थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में रिटायर होगा। इसमें हरियाणा के अब तक करीब सात हजार से अधिक अग्निवीरों को भर्ती किया जा चुका है। इसमें सबसे अधिक 2893 अग्निवीर 2023-24 में भर्ती हुए थे। जुलाई 2026 में रिटायर होने के बाद सरकारी नौकरियों में नियुक्त होने का रास्ता खुल जाएगा। हरियाणा सरकार ने अपनी नीति में अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन व एसपीओ की भर्ती में 10 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।