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Chandigarh-Haryana News: एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं, सप्ताह में 48 घंटे की सीमा तय
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प्रदेश सरकार ने नए नियमों की अधिसूचना जारी की, हर 6 घंटे काम के बाद आधे घंटे का आराम जरूरी
महिलाओं की रात की शिफ्ट के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा, ओवरटाइम पर दोगुना वेतन देना होगा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा श्रम विभाग ने कर्मचारियों के काम के घंटों और सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नए आदेश के अनुसार किसी भी कर्मचारी से दिन में 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। सरकार ने नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है।
नए नियमों में महिला कर्मचारियों को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक उन्हें काम पर रखने के लिए संस्थानों को अलग से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति ऑनलाइन और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर दी जाएगी।
आराम के समय सहित कर्मियों की कुल कार्य अवधि 12 घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी। हर 6 घंटे के काम के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना जरूरी होगा। अगर कर्मचारी से ओवरटाइम कराया जाता है तो उसे सामान्य वेतन से दोगुना भुगतान करना अनिवार्य होगा। सभी श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को खोलने व बंद करने के तय समय और साप्ताहिक अवकाश (क्लोज डे) की अनिवार्यता से छूट दे दी है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सेल्फ सर्टिफिकेशन वाले संस्थान अपनी सुविधा अनुसार समय तय कर सकेंगे लेकिन कर्मचारियों के काम के घंटे और अन्य श्रम कानून लागू रहेंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा श्रम विभाग ने कर्मचारियों के काम के घंटों और सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नए आदेश के अनुसार किसी भी कर्मचारी से दिन में 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। सरकार ने नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है।
नए नियमों में महिला कर्मचारियों को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक उन्हें काम पर रखने के लिए संस्थानों को अलग से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति ऑनलाइन और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर दी जाएगी।
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आराम के समय सहित कर्मियों की कुल कार्य अवधि 12 घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी। हर 6 घंटे के काम के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना जरूरी होगा। अगर कर्मचारी से ओवरटाइम कराया जाता है तो उसे सामान्य वेतन से दोगुना भुगतान करना अनिवार्य होगा। सभी श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को खोलने व बंद करने के तय समय और साप्ताहिक अवकाश (क्लोज डे) की अनिवार्यता से छूट दे दी है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सेल्फ सर्टिफिकेशन वाले संस्थान अपनी सुविधा अनुसार समय तय कर सकेंगे लेकिन कर्मचारियों के काम के घंटे और अन्य श्रम कानून लागू रहेंगे।