{"_id":"6a0c62e35a5b5bda8f0ad70f","slug":"pension-matters-of-officers-and-employees-will-be-settled-on-time-chandigarh-haryana-news-c-16-pkl1010-1023919-2026-05-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh-Haryana News: अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन मामलों का समय पर होगा निपटान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh-Haryana News: अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन मामलों का समय पर होगा निपटान
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
प्रदेश सरकार ने एलपीसी का नया फॉर्म जारी किया
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने आईएएस व एचसीएस अधिकारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड को बेहतर तरीके से संभालने और पेंशन मामलों में देरी रोकने के लिए लास्ट पे सर्टिफिकेट (एलपीसी) के फॉर्म में बदलाव किया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों और उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि अब अधिकारियों के स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति के समय सेवा सत्यापन, अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान की जानकारी समय पर जुटाना अनिवार्य होगा। नए फॉर्म में सेवा सत्यापन को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करना जरूरी होगा। इसके अलावा हर एलपीसी की प्रति मुख्य सचिव कार्यालय की सर्विसेज ब्रांच-4 को भेजी जाएगी ताकि रिकॉर्ड सही रहे और पेंशन के मामले समय पर निपटें। बोर्ड और निगमों में काम कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान के दस्तावेज भी मुख्य सचिव कार्यालय को भेजने होंगे।
Trending Videos
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने आईएएस व एचसीएस अधिकारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड को बेहतर तरीके से संभालने और पेंशन मामलों में देरी रोकने के लिए लास्ट पे सर्टिफिकेट (एलपीसी) के फॉर्म में बदलाव किया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों और उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि अब अधिकारियों के स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति के समय सेवा सत्यापन, अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान की जानकारी समय पर जुटाना अनिवार्य होगा। नए फॉर्म में सेवा सत्यापन को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करना जरूरी होगा। इसके अलावा हर एलपीसी की प्रति मुख्य सचिव कार्यालय की सर्विसेज ब्रांच-4 को भेजी जाएगी ताकि रिकॉर्ड सही रहे और पेंशन के मामले समय पर निपटें। बोर्ड और निगमों में काम कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान के दस्तावेज भी मुख्य सचिव कार्यालय को भेजने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन