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Chandigarh-Haryana News: एचकेआरएनएल कर्मियों को राहत, 20 फरवरी तक कर सकेंगे पोर्टल पर आवेदन
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वर्तमान में सेवारत और 31 मार्च या इससे पहले नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को देना है ब्योरा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा काैशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के तहत नाैकरियों में तैनात कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 31 मार्च 2022 या इससे पहले नियुक्ति पाने वाले और वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों को ब्योरा दर्ज कराने के लिए तिथि बढ़ा दी है। ब्योरा दर्ज कराने के लिए 31 जनवरी अंतिम तिथि थी, लेकिन ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) नहीं आ रहे थे। कुछ कर्मचारी गलत एंट्री की भी शिकायतें कर रहे थे। अब संबंधित श्रेणी के कर्मचारी 20 फरवरी तक ब्योरा दर्ज करा सकते हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय ने आदेश दिए हैं कि अधिनियम और नियमों के तहत पात्र होने और 15 अगस्त 2025 तक 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं उन्हें डाटा अपडेशन एवं पोर्टिंग का कार्य कराना था। राज्य सरकार ने यह भी पाया कि अधिकांश त्रुटियां मोबाइल नंबर सहित कर्मचारियों का विवरण अपडेट न होने या गलत अपडेशन के कारण हुईं हैं। ये त्रुटियां पार्ट-1 संविदा कर्मचारियों के मामलों में एचकेआरएनएल डाटाबेस और पार्ट-2 कर्मचारियों के मामलों में खजाना एवं लेखा विभाग के डाटाबेस में पाई गईं। कुछ अनुबंध के कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें वेतन सीधे सरकारी संस्थाओं के माध्यम से दिया जाता है जिन्हें खजाना प्रणाली से वेतन नहीं मिलता जबकि वह एचकेआरएनएल के तहत जुड़े हैं, इसलिए मामलों की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों ओर प्राधिकरणों को संबंधित आहरण (डीडीओ) पात्र अनुबंध कर्मचारियों का पूरा ब्योरा मांगा था।
सरकार ने यह भी आदेश दिए हैं कि जिन पात्र अनुबंध कर्मचारियों को वेतन सीधे सरकारी संस्थाओं के माध्यम से दिया जाता है उनका विवरण एचकेआरएनएल को भेजा जाएगा। जिससे उनके पंजीकरण करके अस्थाई पहचान-पत्र जारी किए जा सकें। जो भी पात्र कर्मी होंगे उन्हें सेवा सुरक्षा प्रावधानों के तहत लाभ दिया जाएगा।
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चंडीगढ़। हरियाणा काैशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के तहत नाैकरियों में तैनात कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 31 मार्च 2022 या इससे पहले नियुक्ति पाने वाले और वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों को ब्योरा दर्ज कराने के लिए तिथि बढ़ा दी है। ब्योरा दर्ज कराने के लिए 31 जनवरी अंतिम तिथि थी, लेकिन ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) नहीं आ रहे थे। कुछ कर्मचारी गलत एंट्री की भी शिकायतें कर रहे थे। अब संबंधित श्रेणी के कर्मचारी 20 फरवरी तक ब्योरा दर्ज करा सकते हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय ने आदेश दिए हैं कि अधिनियम और नियमों के तहत पात्र होने और 15 अगस्त 2025 तक 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं उन्हें डाटा अपडेशन एवं पोर्टिंग का कार्य कराना था। राज्य सरकार ने यह भी पाया कि अधिकांश त्रुटियां मोबाइल नंबर सहित कर्मचारियों का विवरण अपडेट न होने या गलत अपडेशन के कारण हुईं हैं। ये त्रुटियां पार्ट-1 संविदा कर्मचारियों के मामलों में एचकेआरएनएल डाटाबेस और पार्ट-2 कर्मचारियों के मामलों में खजाना एवं लेखा विभाग के डाटाबेस में पाई गईं। कुछ अनुबंध के कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें वेतन सीधे सरकारी संस्थाओं के माध्यम से दिया जाता है जिन्हें खजाना प्रणाली से वेतन नहीं मिलता जबकि वह एचकेआरएनएल के तहत जुड़े हैं, इसलिए मामलों की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों ओर प्राधिकरणों को संबंधित आहरण (डीडीओ) पात्र अनुबंध कर्मचारियों का पूरा ब्योरा मांगा था।
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सरकार ने यह भी आदेश दिए हैं कि जिन पात्र अनुबंध कर्मचारियों को वेतन सीधे सरकारी संस्थाओं के माध्यम से दिया जाता है उनका विवरण एचकेआरएनएल को भेजा जाएगा। जिससे उनके पंजीकरण करके अस्थाई पहचान-पत्र जारी किए जा सकें। जो भी पात्र कर्मी होंगे उन्हें सेवा सुरक्षा प्रावधानों के तहत लाभ दिया जाएगा।