{"_id":"69db85c490106a4aad0f642e","slug":"women-commission-issues-notice-to-singer-masoom-sharma-2026-04-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Haryana: रैपर बादशाह के बाद अब इस हरियाणवी गायक की बढ़ी मुश्किलें, महिला आयोग ने भेजा नोटिस; जानिए विवाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Haryana: रैपर बादशाह के बाद अब इस हरियाणवी गायक की बढ़ी मुश्किलें, महिला आयोग ने भेजा नोटिस; जानिए विवाद
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Sun, 12 Apr 2026 05:15 PM IST
विज्ञापन
सार
रैपर बादशाह के टटीरी गाने के विवाद के बाद अब हरियाणा महिला आयोग ने देसी गायक मासूम शर्मा को भी नोटिस भेजा है। मासूम शर्मा ने देहरादून में स्टेज से आपत्तिजनक शब्द बोले थे।
मासूम शर्मा, हरियाणवी सिंगर
- फोटो : इंस्टाग्राम
विज्ञापन
विस्तार
हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हरियाणवी गायक मासूम शर्मा को समन जारी कर 18 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे को पंचकूला स्थित आयोग के दफ्तर में पेश होने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अनुसार देहरादून के डीएवी कॉलेज में हुए एक कार्यक्रम के दौरान उन पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से जाने के बाद मंच पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जो एक सार्वजनिक व्यक्ति के आचरण के खिलाफ माना जा रहा है।
Trending Videos
महिलाओं की गरिमा और सम्मान से जुड़ा मामला
इस पूरे मामले में विवाद बढ़ने के बाद मासूम शर्मा ने माफी भी मांग ली थी, लेकिन महिला आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आयोग का कहना है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो यह महिलाओं की गरिमा और सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला है। साथ ही, गायक पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। आयोग ने साफ किया है कि तय तारीख पर पेश होकर अपना पक्ष रखना जरूरी है, नहीं तो आगे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
ई-मेल से भेजा समन
ई-मेल के जरिए भेजे समन में आयोग ने लिखा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह महिलाओं की गरिमा, शालीनता और सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला माना जाएगा। हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 की धारा 10(1)(एफ) और 10(1)(एच) के तहत आयोग को जानकारी मांगने, व्यक्तियों को तलब करने और जांच करने का अधिकार है। पंचकूला स्थित आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। अनुपस्थित रहने पर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।