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SIR in Haryana: एक जुलाई से शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण, हर मतदाता को भरना होगा नामांकन फार्म
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Thu, 21 May 2026 11:38 AM IST
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सार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में एसआईआर की तैयारियां 5 जून से 14 जून तक चलेंगी। इस अवधि में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया एक जुलाई 2026 से शुरू होगी। इस दौरान सभी मतदाताओं को नामांकन फार्म भरना अनिवार्य होगा। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति फार्म जमा नहीं करेगा, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में एसआईआर की तैयारियां 5 जून से 14 जून तक चलेंगी। इस अवधि में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बाद 15 जून से 14 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन और जानकारी संग्रहण करेंगे।
उन्होंने बताया कि 12 मई तक हरियाणा में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 6 लाख 63 हजार 155 दर्ज की गई है। इस व्यापक अभियान के लिए राज्यभर में 20 हजार 629 बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये अधिकारी मतदाताओं से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज और विवरण एकत्रित करेंगे।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य इससे पहले वर्ष 2002 में किया गया था। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब यह प्रक्रिया हर 20 वर्ष बाद कराई जाएगी, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में एसआईआर की तैयारियां 5 जून से 14 जून तक चलेंगी। इस अवधि में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बाद 15 जून से 14 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन और जानकारी संग्रहण करेंगे।
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उन्होंने बताया कि 12 मई तक हरियाणा में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 6 लाख 63 हजार 155 दर्ज की गई है। इस व्यापक अभियान के लिए राज्यभर में 20 हजार 629 बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये अधिकारी मतदाताओं से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज और विवरण एकत्रित करेंगे।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य इससे पहले वर्ष 2002 में किया गया था। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब यह प्रक्रिया हर 20 वर्ष बाद कराई जाएगी, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सके।