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Haryana Cabinet: 27 अप्रैल को होगा विधानसभा का विशेष सत्र, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Wed, 22 Apr 2026 10:47 AM IST
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सार
मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। पहली बार कैबिनेट की बैठक गुरुग्राम में हुई।
हरियाणा कैबिनेट की बैठक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल को होगा। गुरुग्राम में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। पहली बार कैबिनेट की बैठक गुरुग्राम में हुई।
बैठक के बाद सीएम ने प्रेसवार्ता में कहा कि विधानसभा के स्पेशल सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा के कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर भी सहमति बनी। कॉमन कैडर ग्रुप डी के जिन कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर ली है वे क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं।
कैबिनेट ने हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 के मसौदे को मंजूरी दी है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी से प्रमोशन के कोटे को 20% से 30% करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5% एक्स ग्रेशिया पद रखने की अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है।
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बैठक के बाद सीएम ने प्रेसवार्ता में कहा कि विधानसभा के स्पेशल सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा के कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर भी सहमति बनी। कॉमन कैडर ग्रुप डी के जिन कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर ली है वे क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं।
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कैबिनेट ने हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 के मसौदे को मंजूरी दी है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी से प्रमोशन के कोटे को 20% से 30% करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5% एक्स ग्रेशिया पद रखने की अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है।

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