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Chandigarh-Haryana News: सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर सख्त रोक, आयोग ने दिए कड़े निर्देश
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चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आयोग सख्त, कर्मचारियों को दी चेतावनी
चंडीगढ़। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं, जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पिछले दिनों राजनीतिक दलों के साथ बैठक में सामने आया कि कुछ स्थानों पर सरकारी कर्मचारी खुले रूप से प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों का यह व्यवहार हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 9 व मॉडल आचार संहिता का उल्लंघन है।
आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी उम्मीदवार के पक्ष में सहायता, समर्थन या भागीदारी नहीं करेगा। वे केवल सार्वजनिक और विधिसम्मत सभाओं में दर्शक के रूप में शामिल हो सकते हैं, वह भी बिना किसी सक्रिय भूमिका के। किसी एक उम्मीदवार की सभाओं में बार-बार उपस्थिति को भी पक्षधरता माना जाएगा। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रचार के दौरान मंत्रियों के निजी कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
सभी विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है व उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आयोग ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ‘नो ड्यूज’ प्रमाण पत्र के लिए सिंगल विंडो प्रणाली लागू की गई है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विभागों के बकाया की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। इससे प्रमाण पत्र समय पर जारी होंगे, उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा और देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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चंडीगढ़। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं, जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पिछले दिनों राजनीतिक दलों के साथ बैठक में सामने आया कि कुछ स्थानों पर सरकारी कर्मचारी खुले रूप से प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों का यह व्यवहार हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 9 व मॉडल आचार संहिता का उल्लंघन है।
आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी उम्मीदवार के पक्ष में सहायता, समर्थन या भागीदारी नहीं करेगा। वे केवल सार्वजनिक और विधिसम्मत सभाओं में दर्शक के रूप में शामिल हो सकते हैं, वह भी बिना किसी सक्रिय भूमिका के। किसी एक उम्मीदवार की सभाओं में बार-बार उपस्थिति को भी पक्षधरता माना जाएगा। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रचार के दौरान मंत्रियों के निजी कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
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सभी विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है व उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आयोग ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ‘नो ड्यूज’ प्रमाण पत्र के लिए सिंगल विंडो प्रणाली लागू की गई है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विभागों के बकाया की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। इससे प्रमाण पत्र समय पर जारी होंगे, उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा और देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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