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Chandigarh-Haryana News: आपत्ति से अपील तक की पूरी प्रक्रिया तय, 13 दिन में निपटान
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- शिक्षक तबादला नीति में आपत्तियों के निपटारे के लिए नई व्यवस्था
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में शिक्षक तबादला नीति-2025 के तहत आने वाली शिक्षकों की आपत्तियों और शिकायतों के निपटारे के लिए सरकार ने जिला और निदेशालय स्तर पर समितियों का गठन कर दिया है। आपत्ति से अपील तक की पूरी प्रक्रिया में शिकायतों के निपटारे के लिए 13 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार तबादला प्रक्रिया के दौरान अगर किसी शिक्षक को कोई आपत्ति या शिकायत है तो उसका निपटारा पहले जिलास्तर पर किया जाएगा। जिलास्तर की समिति सात दिन के भीतर आपत्ति पर फैसला देगी और उसे सार्वजनिक करेगी। अगर फैसले से शिक्षक संतुष्ट नहीं है तो वह तीन दिन के भीतर राज्य स्तर पर अपील कर सकेगा। राज्यस्तरीय समिति तीन दिन में अंतिम फैसला देगी।
माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक और प्रवक्ता पदों से जुड़ी आपत्तियों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनेगी। प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, प्रारंभिक शिक्षक और अन्य पदों के लिए जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।
इसके अलावा निदेशालय स्तर पर भी अलग-अलग समितियां बनाई गई हैं जो राज्य स्तर पर अपीलों की सुनवाई करेंगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए की गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में शिक्षक तबादला नीति-2025 के तहत आने वाली शिक्षकों की आपत्तियों और शिकायतों के निपटारे के लिए सरकार ने जिला और निदेशालय स्तर पर समितियों का गठन कर दिया है। आपत्ति से अपील तक की पूरी प्रक्रिया में शिकायतों के निपटारे के लिए 13 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार तबादला प्रक्रिया के दौरान अगर किसी शिक्षक को कोई आपत्ति या शिकायत है तो उसका निपटारा पहले जिलास्तर पर किया जाएगा। जिलास्तर की समिति सात दिन के भीतर आपत्ति पर फैसला देगी और उसे सार्वजनिक करेगी। अगर फैसले से शिक्षक संतुष्ट नहीं है तो वह तीन दिन के भीतर राज्य स्तर पर अपील कर सकेगा। राज्यस्तरीय समिति तीन दिन में अंतिम फैसला देगी।
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माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक और प्रवक्ता पदों से जुड़ी आपत्तियों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनेगी। प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, प्रारंभिक शिक्षक और अन्य पदों के लिए जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।
इसके अलावा निदेशालय स्तर पर भी अलग-अलग समितियां बनाई गई हैं जो राज्य स्तर पर अपीलों की सुनवाई करेंगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए की गई है।