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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   The families of Haryana Sikhs killed in the 1984 riots in other states will also get jobs.

Chandigarh-Haryana News: 84 के दंगों में दूसरे राज्यों में मारे गए हरियाणा के सिखों के परिजनों को भी मिलेगी नौकरी

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हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति नीति में किया बड़ा बदलाव
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मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी, पिछले सत्र में सीएम ने की थी घोषणा

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार सिखों पर मेहरबान हो गई है। प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। संशोधन के प्रावधानों के मुताबिक 1984 के दंगों में मारे गए हरियाणा के नागरिकों के परिजनों को अनुकंपा आधार पर अनुबंध रोजगार प्रदान किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान 84 के दंगों में मारे गए सिखों के परिजनों को नौकरी देने का एलान किया था।
संशोधित प्रावधानों के मुताबिक 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए व्यक्ति के परिवार की ओर से सर्वसम्मति से चिह्नित कोई एक वर्तमान सदस्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से अनुबंध नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इसमें यह भी विशेष प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसी सदस्य की हरियाणा के बाहर किसी दूसरे प्रदेश में दंगे के दौरान मृत्यु हुई है तो उसका परिवार भी नौकरी के लिए हकदार होगा। यह नियुक्तियां एचकेआरएन की ओर से निर्धारित लेवल-1, लेवल-2 व लेवल-3 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता मानदंडों के अनुसार उपयुक्त पद पर की जाएंगी।
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यह भी प्रावधान किया गया है कि भविष्य में यदि उस विभाग में जहां संबंधित अनुबंध कर्मचारी तैनात है वहां सभी पद भर जाते हैं तो ऐसे कर्मचारी को समान पदों की मांग (इंडेंट) प्राप्त होने पर किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाएगा। यह समायोजन एचकेआरएन की ओर से संबंधित विभागों से परामर्श के बाद किया जाएगा। यदि किसी भी विभाग से ऐसी मांग उपलब्ध नहीं होती है तो एचकेआरएन अपने प्रतिष्ठानों में उपयुक्त पद पर कर्मचारी को समायोजित करेगा।
मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उप मंडल अधिकारियों (नागरिक), विश्वविद्यालयों व अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और संशोधित नीति का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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