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Haryana: कल से होगी मतदाताओं की मैपिंग, ग्राउंड पर उतरेंगे 20 हजार से अधिक बीएलओ; घर-घर जाएंगे
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Sun, 14 Jun 2026 01:28 PM IST
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सार
ए श्रीनिवासन ने बताया की सभी विधानसभा क्षेत्रों में सोमवार से 20,629 बीएलओ लगाए गए हैं, जोकि घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से फॉर्म भरवाएंगे।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवासन
- फोटो : ANI
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विस्तार
हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का कार्य सोमवार से शुरू होगा। हरियाणा के घर-घर में 20,629 बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर-घर पहुंचकर मतदाताओं की मैपिंग करेंगे। इस दौरान मतदाताओं को फॉर्म दिए जाएंगे। मतदाताओं को वह फॉर्म भर के बीएलओ को देने होंगे। यदि कोई मतदाता अपने घरों में नहीं मिलता है तो बीएलओ उनके घर पर एक पर्ची पर फोन नंबर और पूरी सूचना देकर जाएंगे। बीएलओ ऐसा कार्य तीन बार करेंगे।
मतदाताओं की ओर से दर्ज कराए गए नाम की ड्राफ्ट 21 जुलाई को जारी होगा, जोकि राजनीतिक दलों को भी दिखाई जाएगी। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक मतदाता किसी भी प्रकार के दावे आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। 21 जुलाई से 18 सितंबर तक दावे आपत्तियों को निपटाने का समय निर्धारित किया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवासन ने रविवार को सचिवालय में पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण की विस्तृत जानकारी दी।
ए श्रीनिवासन ने बताया की सभी विधानसभा क्षेत्रों में सोमवार से 20,629 बीएलओ लगाए गए हैं, जोकि घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से फॉर्म भरवाएंगे। मतदाताओं को ये फॉर्म भर के निर्धारित अवधि में बीएलओ को वापस करने होंगे यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने यह भी बताया की राजनीतिक दलों से बीएलए-1 और बीएलए-2 बनाने के लिए अनुरोध किया गया है, जिससे मतदाता सूची के कार्य में पारदर्शिता बनी रहे।
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पत्रकार वार्ता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ने बताया यदि किसी भी मतदाता का नाम या उसके परिवार का नाम वर्ष 2002 में कहीं पर नहीं था तो वह निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज देकर नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं जो विशेष पुनरीक्षण का कार्य होगा उसमें वर्ष 2024 में तैयार मतदाता सूची की मैपिंग वर्ष 2002 में करवाई जा रही है।
मतदाताओं की ओर से दर्ज कराए गए नाम की ड्राफ्ट 21 जुलाई को जारी होगा, जोकि राजनीतिक दलों को भी दिखाई जाएगी। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक मतदाता किसी भी प्रकार के दावे आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। 21 जुलाई से 18 सितंबर तक दावे आपत्तियों को निपटाने का समय निर्धारित किया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवासन ने रविवार को सचिवालय में पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण की विस्तृत जानकारी दी।
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ए श्रीनिवासन ने बताया की सभी विधानसभा क्षेत्रों में सोमवार से 20,629 बीएलओ लगाए गए हैं, जोकि घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से फॉर्म भरवाएंगे। मतदाताओं को ये फॉर्म भर के निर्धारित अवधि में बीएलओ को वापस करने होंगे यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने यह भी बताया की राजनीतिक दलों से बीएलए-1 और बीएलए-2 बनाने के लिए अनुरोध किया गया है, जिससे मतदाता सूची के कार्य में पारदर्शिता बनी रहे।
पत्रकार वार्ता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ने बताया यदि किसी भी मतदाता का नाम या उसके परिवार का नाम वर्ष 2002 में कहीं पर नहीं था तो वह निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज देकर नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं जो विशेष पुनरीक्षण का कार्य होगा उसमें वर्ष 2024 में तैयार मतदाता सूची की मैपिंग वर्ष 2002 में करवाई जा रही है।