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Charkhi Dadri News: एक सप्ताह में 1,091 चालान काटे, 3.52 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

Tue, 30 Jun 2026 12:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 30 Jun 2026 12:42 AM IST
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1,091 challans issued and fines totaling Rupees3.52 lakh imposed in a week
चरखी दादरी। जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दादरी पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार के निर्देश पर बीते एक सप्ताह के दौरान जिले में विभिन्न स्थानों पर कुल 1,091 चालान किए गए जिन पर 3,52,400 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विशेष फोकस रखा गया।
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विभिन्न जगहाें पर लगाए नाके
पुलिस ने मुख्य मार्गों, बाजारों, चौक-चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में नाकाबंदी कर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की जांच की। अधिकारियों के अनुसार बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल कई बार आपराधिक घटनाओं में भी किया जाता है जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।
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काटे गए चालान

बिना नंबर प्लेट : 411 चालान
लेन ड्राइविंग उल्लंघन : 55 चालान
रॉन्ग पार्किंग : 24 चालान
रॉन्ग साइड ड्राइविंग : 47 चालान
बिना सीट बेल्ट : 15 चालान
बिना हेलमेट : 12 चालान
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर : 63 चालान
ट्रिपल राइडिंग : 8 चालान
अन्य नियमों के उल्लंघन पर : 455 चालान


नियमों की अनदेखी हादसों का कारण
पुलिस का कहना है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग, गलत स्थान पर वाहन खड़ा करना, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रही है। ऐसे में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े।
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एसपी ने की अपील
पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं, ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करें और वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र अपने साथ रखें।
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