{"_id":"62f53646f7f9515dcf114621","slug":"campaign-to-link-aadhar-card-with-voter-id-card-started-charkhidadri-news-hsr6390206102","type":"story","status":"publish","title_hn":"Aadhaar to Voter ID Link: चरखी दादरी में आधार से मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने का काम शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Aadhaar to Voter ID Link: चरखी दादरी में आधार से मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने का काम शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Aug 2022 11:53 AM IST
विज्ञापन
सार
मतदाता स्वयं अपने आधार कार्ड नंबर को एनवीएसपी डॉट इन वेबसाइट पर ऑनलाइन फार्म 6 बी भरकर मतदाता पहचान पत्र के साथ जोड़ सकते है। निर्वाचन आयोग की ओर से हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

aadhar
- फोटो : Faceboo/@aadhaarsmartcard
विस्तार
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार चरखी दादरी में मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जुड़वाने के लिए मतदाता को जिला निर्वाचन कार्यालय या संबंधित बीएलओ के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके अलावा यह कार्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन भी किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने बताया कि मतदाता स्वयं अपने आधार कार्ड नंबर को एनवीएसपी डॉट इन वेबसाइट पर ऑनलाइन फार्म 6 बी भरकर मतदाता पहचान पत्र के साथ जोड़ सकते है। निर्वाचन आयोग की ओर से हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार कोई भी मतदाता अपने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ सकता है। जिले में यह कार्य शुरू हो चुका है और इच्छुक मतदाता जिला निर्वाचन कार्यालय या संबंधित बीएलओ के पास आवेदन करके भी यह कार्य करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि नई वोट के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक अपने क्षेत्र के संबंधित बीएलओ व जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में फार्म नंबर 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए रिहायशी व आयु का प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लगाकर देनी होगी।
विज्ञापन

Trending Videos
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने बताया कि मतदाता स्वयं अपने आधार कार्ड नंबर को एनवीएसपी डॉट इन वेबसाइट पर ऑनलाइन फार्म 6 बी भरकर मतदाता पहचान पत्र के साथ जोड़ सकते है। निर्वाचन आयोग की ओर से हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार कोई भी मतदाता अपने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ सकता है। जिले में यह कार्य शुरू हो चुका है और इच्छुक मतदाता जिला निर्वाचन कार्यालय या संबंधित बीएलओ के पास आवेदन करके भी यह कार्य करवा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि नई वोट के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक अपने क्षेत्र के संबंधित बीएलओ व जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में फार्म नंबर 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए रिहायशी व आयु का प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लगाकर देनी होगी।