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Charkhi Dadri News: जिला न्यायिक परिसर में 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, चार बैंच का किया गठन
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 12 Mar 2026 01:46 AM IST
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चरखी दादरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आगामी 14 मार्च को जिला न्यायिक परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. गगनदीप कौर सिंह ने चार बैंच का गठन कर दिया है।
परिवादी लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अध्यक्षता में पहली बैंच गठित की गई है। इसी प्रकार एसीजेएम मीनाक्षी यादव, एसीजेएम मोहम्मद जाकिर खान और जेएमआईसी लक्षय गर्ग की अध्यक्षता में तीन अन्य बैंचों का गठन किया गया है। साथ में पूनम ढिल्लो, नवीन कुमार, रेनू सांगवान और राकेश सांगवान को पैनल एडवोकेट के तौर पर तैनात किया गया है।
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परिवादी लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
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उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अध्यक्षता में पहली बैंच गठित की गई है। इसी प्रकार एसीजेएम मीनाक्षी यादव, एसीजेएम मोहम्मद जाकिर खान और जेएमआईसी लक्षय गर्ग की अध्यक्षता में तीन अन्य बैंचों का गठन किया गया है। साथ में पूनम ढिल्लो, नवीन कुमार, रेनू सांगवान और राकेश सांगवान को पैनल एडवोकेट के तौर पर तैनात किया गया है।