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Fatehabad News: नशा तस्कर को अदालत ने दो मामलों में सुनाई सजा
Thu, 20 Aug 2026 12:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Thu, 20 Aug 2026 12:52 AM IST
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने बुधवार को नशा तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी अमरजीत सिंह निवासी खैराती खेड़ा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने एक मामले में दोषी को पांच साल और दूसरे मामले में तीन साल की सजा सुनाई है।
दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल और उप जिला न्यायवादी हरवीर सिंह मलिक ने की। पहले मामले में थाना शहर फतेहाबाद में 19 जनवरी 2018 को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने आरोपी को रोककर नियमानुसार तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 75 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर नमूना तैयार किया और जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी व साक्ष्य पेश किए। गवाहों की ठोस गवाही और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर पांच माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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वहीं दूसरे मामले में थाना शहर टोहाना में 7 मई 2018 को मामला दर्ज हुआ था। पुलिस टीम ने नाकेबंदी के दौरान कार को रोककर तलाशी ली थी। कार से 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया।
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दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल और उप जिला न्यायवादी हरवीर सिंह मलिक ने की। पहले मामले में थाना शहर फतेहाबाद में 19 जनवरी 2018 को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने आरोपी को रोककर नियमानुसार तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 75 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर नमूना तैयार किया और जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी व साक्ष्य पेश किए। गवाहों की ठोस गवाही और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर पांच माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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वहीं दूसरे मामले में थाना शहर टोहाना में 7 मई 2018 को मामला दर्ज हुआ था। पुलिस टीम ने नाकेबंदी के दौरान कार को रोककर तलाशी ली थी। कार से 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया।