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Fatehabad: कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म दोषी को सुनाई 10 साल की सजा, मामले में 40 लोगों की हुई गवाही
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Wed, 10 Dec 2025 03:48 PM IST
सार
पीड़िता के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 376 आईपीसी तथा पॉस्को अधिनियम की धारा 4 सहित सभी आवश्यक धाराएं जोड़ी गई। आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराध समाज में भय और असुरक्षा उत्पन्न करते हैं, इसलिए कठोर दंड देना आवश्यक है। यह निर्णय पुलिस और न्यायपालिका के उत्कृष्ट तालमेल का एक प्रभावशाली उदाहरण है, जिसने पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
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11 मई 2023 को थाना सदर फतेहाबाद में शिकायत दर्ज हुई थी कि नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस टीम ने मामले में कार्रवाई का 18 मई 2023 को नाबालिग पीड़िता को आरोपी रमेश कुमार निवासी डींग मंडी (जिला सिरसा) के कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया गया। बरामदगी के पश्चात पीड़िता के बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत अदालत में दर्ज करवाए गए।
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पीड़िता के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 376 आईपीसी तथा पॉस्को अधिनियम की धारा 4 सहित सभी आवश्यक धाराएं जोड़ी गई। आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने 14 जुलाई 2023 को अदालत में अंतिम चालान प्रस्तुत किया। अदालत में जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल व सरकारी वकील नवदीप बल्हारा ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। मुकदमे के दौरान कुल 40 गवाहों की गवाही पेश की गई, जिन्हें अदालत ने विश्वसनीय और निर्णायक माना। इन्हीं साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और 10 वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया है।