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Fatehabad News: नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Mon, 25 May 2026 11:40 PM IST
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग फतेहाबाद की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी विक्रम उर्फ रोकी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि 2 लाख रुपये में से, 1 लाख रुपये सरकारी खजाने में तथा एक लाख रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा देने के आदेश किए।
मामले की जानकारी देते हुए देवेन्द्र मित्तल, जिला न्यायवादी फतेहाबाद ने बताया कि 28 जून.2024 को एक शिकायतकर्ता द्वारा थाना सदर फतेहाबाद में शिकायत दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से लापता हो गई है तथा किसी अज्ञात युवक द्वारा उसे बहला-फुसलाकर ले जाने का संदेह है। शिकायत के आधार पर थाना सदर फतेहाबाद में मामला दर्ज किया गया।
जांच के दौरान 31 जुलाई 2024 को नाबालिग बालिका को राजस्थान से बरामद किया गया तथा जांच में आरोपी विक्रम उर्फ रोकी की संलिप्तता पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान, मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। अदालत ने गवाहों की ठोस गवाही व भौतिक साक्ष्यो के आधार पर आरोपी को अदालत द्वारा कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
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मामले की जानकारी देते हुए देवेन्द्र मित्तल, जिला न्यायवादी फतेहाबाद ने बताया कि 28 जून.2024 को एक शिकायतकर्ता द्वारा थाना सदर फतेहाबाद में शिकायत दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से लापता हो गई है तथा किसी अज्ञात युवक द्वारा उसे बहला-फुसलाकर ले जाने का संदेह है। शिकायत के आधार पर थाना सदर फतेहाबाद में मामला दर्ज किया गया।
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जांच के दौरान 31 जुलाई 2024 को नाबालिग बालिका को राजस्थान से बरामद किया गया तथा जांच में आरोपी विक्रम उर्फ रोकी की संलिप्तता पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान, मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। अदालत ने गवाहों की ठोस गवाही व भौतिक साक्ष्यो के आधार पर आरोपी को अदालत द्वारा कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।